रीवा

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने होली में मदिरा की बिक्री के लिए आदेश किया जारी

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने होली में मदिरा की बिक्री के लिए आदेश किया जारी
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने होली में मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहने के आदेश दिए हैं।

रीवा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने होली में मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 25 मार्च को पूरे दिन मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में रीवा जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें, शॉप बार, देशी-विदेशी मदिरा भंडार, एवं देशी-विदेशी मदिरा बाटलिंग यूनिट बंद रहेगी। इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय भण्डारण और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा सहायक आयुक्त आबकारी को प्रतिबंध का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की नहीं होगी अनुमति

रीवा: निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के संबंध में निर्देश देते हुए बताया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के समय किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सभी नगरपालिका अधिकारियों को क्षेत्र मे होर्डिंग के लिए चिन्हित स्थलों की दरों का निर्धारण कर कुछ स्थलों को स्वीप एवं निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारी प्रदर्शित करने हेतु आरक्षित करें। साथ ही अन्य उपलब्ध स्थलों को निर्धारित दरों पर समानता के अनुसार प्रचार के लिए उपलब्ध कराएं।

सभी एसडीएम को सभा स्थलों का चिन्हांकन कर उक्त स्थलों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की कार्यवाही शीघ्र संपादित करने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति में यह ध्यान रखा जाए। सभी शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो एवं शर्तों का अनुपालन पूरी कड़ाई के साथ करें।

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