
- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- रीवा
- /
- रीवा कलेक्टर ने 4 आदतन...
रीवा कलेक्टर ने 4 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, आदेश जारी

रीवा. जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिले के 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किये जाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने आशीष उर्फकरण उपाध्याय निवासी खोहा थाना अतरैला, राहुल सिंह उर्फ पवन सिंह निवासी माजन थाना पनवार, संतोष शुक्ला निवासी पलिया लौर हाल निवास नई बस्ती पड़रा थाना सिविल लाइन रीवा एवं सचिन कुशवाहा निवासी बैजनाथ थाना चोरहटा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किये जाने का आदेश दिया है.
10 अक्टूबर को 8 आदतन अपराधियों को किया था जिला बदर
इसके पहले रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत मंगलवार, 10 अक्तूबर को भी 8 अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं. इन 8 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है. इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 341, धारा 323, धारा 34, 110 जाप्ता फौजदारी तथा अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. बार-बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है. इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है. इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है.
इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं. सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने मोनू उर्फ ज्ञानेन्द्र सिंह पिता अरूणेन्द्र सिंह आयु 36 वर्ष निवासी पीटीएस चौराहा रीवा, मन्नू उर्फ मन्नूलाल प्रजापति पिता लहामन प्रजापति आयु 22 वर्ष निवासी अमरैया टोला निपनिया रीवा एवं भानू उर्फ भानूदेव पाण्डेय पिता इन्द्रपाल पाण्डेय आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम गढ़वा जिला रीवा को जिला बदर के आदेश दिए हैं.
इसी तरह आदतन अपराधी कैलाश उर्फ बाबा बंसल पिता मिठाईलाल बंसल आयु 22 वर्ष निवासी निपनिया रीवा, दिलीप साकेत पिता सुखलाल साकेत आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम छिजवार जिला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं. अनूप कुशवाहा पिता शिवबालक कुशवाहा आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम बैजनाथ, अजय पाण्डेय पिता बिहारीलाल पाण्डेय आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम छिवला वर्तमान निवास द्वारिका नगर रीवा तथा दीपकमल उर्फ कंचू चतुर्वेदी पिता यज्ञनारायण चतुर्वेदी आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम समुआर वर्तमान निवास समान जिला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं.
इसके पहले 22 सितंबर को दो आदतन अपराधियों को जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की गई थी. इन अपराधियों के लगातार अपराधिक कृत्यों में शामिल होने तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बाद इनके आचरण में सुधार न होने एवं इनके कृत्यों से आमजनता में भय तथा लोक शांति भंग होने के कारण यह कार्यवाही की गयी है.
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार अभिषेक द्विवेदी उर्फ शिब्बू द्विवेदी पिता सोमशंकर द्विवेदी आयु 32 वर्ष ग्राम ढाबा चरैया थाना हनुमना वर्तमान निवास समान मोहल्ला रीवा को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं.
इसी तरह मनीष कोल ओक्को पिता राजू कोल आयु 22 वर्ष निवासी ललपा को भी एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं. सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इस अवधि में इनका रीवा जिले में प्रवेश संभव हो सकेगा. इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी.
16 सितंबर को भी 3 अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश दिया था
इसके पहले 16 सितंबर को भी रीवा कलेक्टर ने तीन अपराधियों को जिला बदर किये जाने का आदेश पारित किया था. उन्होंने राहुल सिंह पिता कमलेश सिंह ग्राम खाझा थाना पनवार, रमाकांत पाण्डेय उर्फ डॉक्टर पिता रामचन्द्र पाण्डेय निवासी कोष्ठा थाना रायपुर कर्चुलियान एवं कमल सिंह लोनिया पिता गोरेलाल लोनिया निवासी कबाड़ी टोला थाना सिटी कोतवाली को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया.
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




