रीवा

रीवा: नशीली कफ सिरप अवैध रूप में बेचने वाले आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास व 1 लाख रूपए का अर्थदण्ड

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लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

रीवा (Rewa News): प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी. एस. एक्ट) जिला (०२०) केशव सिंह की अदालत में नशीली कफ सिरप के आरोपी सुभाष पाण्डेय उर्फ सूरज पाण्डेस्क सुरेश पाण्डये उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम कोष्टा थाना रायपुर कलियान जिला रीवा (०२०) को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है

दिनांक 29/03/2021 को थाना रायपुर कर्चुलियान की थाना प्रभारी दिव्या उपाध्याय को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोष्टा का सुभाष पाण्डये उर्फ सुरज पाण्डये अपने घर में अवैध रूप से नशीली कफ सिरप रखे हुए है, और बेचने के फिराक में है। मुखबिर सूचना पाते ही थाना रायपुर कर्चुलियान की पुलिस दल-बल के साथ रवाना हुई और घेराबंदी कर बताये गये स्थान सुभाष पाण्डेय उर्फ सूरज पाण्डये के घर छापा मारा और अवैध रूप से घर में रखे गये एक कमरे में खाखी रंग के कार्टून में कुल 108 शीशी कफ सिरप पाई गई। जिसमें प्रत्येक शीशी का मूल्य 120/- रूपये होना पाया गया। जिसकी कुल कीमत 12.960/- रूपये की पाई गई। मौके पर ही आरोपी सुभाष पाण्डेय उर्फ सूरज पाण्डेय को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी. एस. एक्ट) में चालान पेश किया गया।

जहां लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है। इसलिये आरोपी को कड़ी से कड़ी तथा अधिकतम सजा दी जाये। विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) केशव सिंह ने दोनों पक्षों के तों को सुनने के बाद आरोपी सुभाष पाण्डये उर्फ सूरज पाण्डये पिता स्व० सुरेश पाण्डेय उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कोष्टा थाना रायपुर कर्चुलियान को (एन.डी.पी.एस. एक्ट) की धारा 8 (सी) 21 (सी) के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत

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