रीवा

REWA कलेक्टर का बड़ा फैसला, अगर 10 बजे के बाद डीजे बजा तो खैर नहीं.. : REWA NEWS

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:43 AM IST
REWA कलेक्टर का बड़ा फैसला, अगर 10 बजे के बाद डीजे बजा तो खैर नहीं.. : REWA NEWS
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रीवा। मप्र के रीवा जिले में बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष अवसर पर रात्रि दस बजे तक डीजे की विधिवत अनुमति लेकर उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद डीजे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।

नगर पुलिस अधीक्षक शिवेन्द्र सिंह ने कंट्रोल रूम में शहरभर के डीजे संचालकों की बैठक ली जिसमें करीब आधा सैकड़ा से अधिक डीजे संचालक मौजूद रहे। सीएसपी ने उनको कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया और रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने की हिदायत दी। साफ शब्दों में कहा कि रात 10 बजे के बाद जो भी डीजे बजाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएसपी ने कहा कि कलेक्टर के आदेश का हर हाल में पालन सुनिश्चित कराएं। यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उसके लिए आप पुलिस की मदद लें सकते हैं। कई बार वैवाहिक आयोजनों में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है लेकिन जिसमें लोग देर रात तक डीजे बजाने का दबाव डालते हैं। ऐसे लोगों की तत्काल सूचना पुलिस को दें।

विवि थाने में पकड़ा डीजे

कलेक्टर द्वारा रात 10 बजे के बसउ डीजे पर प्रतिबंध लगाते ही पुलिस सक्रिय हो गई है। सोमवार रात विवि थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने वैवाहिक आयोजन में बजाए जा रहे डीजे को जब्त किया है।

पुलिस ने डीजे संचालक संतोष साकेत व व पप्पू रावत के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर डीजे को जब्त कर लिया है।

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