रीवा

रीवा में पुलिस की सक्रियता बढ़ी: बदमाशों की धरपकड़ शुरू, हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित

Aaryan Puneet Dwivedi
10 Oct 2023 8:58 AM IST
रीवा में पुलिस की सक्रियता बढ़ी: बदमाशों की धरपकड़ शुरू, हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित
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विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही सोमवार को आचार संहिता लग गई। इसके बाद रीवा पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है।

रीवा। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही सोमवार को आचार संहिता लग गई। इसके बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सोमवार की शाम जिले के बॉर्डर व नाकों पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। गुंडा और बदमाशों की धरपकड़ के लिए फ्लांइड स्क्वाड की टीम बनाई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपराधिक गतिविधियों के फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम बनाई गई है। एसपी के निर्देशन में सोमवार को शहर की पुलिस सड़क पर उतरी और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की।

सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने शहर के समस्थ थाना प्रभारियों के साथ हाका अभियान निकालकर संदेहियों की धरपकड़ की। इस दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नशा और आवारागर्दी कर रहे बदमाशों को खदेड़ा। आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही पुलिस ने गुंडे-बदमाशों पर कार्रवाई के अलावा शस्त्र लाइसेंस वालों को तलब करके थानों में हथियार जमा करा रही है। बीस अक्टूबर तक शस्त्र लाइसेंस जमा करने जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिए हैं।

हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एमएल गन, बीएल गन, आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, पूरा, बछी, आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा और न ही सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। सभी तरह के अस्त्र-शस्त्रों को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षाकर्मियों, सैन्य कर्मियों, निर्वाचन की ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बलों को इससे छूट होगी। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत एसडीएम की लिखित अनुमति के बाद ही करें निर्धारित समय सीमा के बाद इसका उपयोग होने पर कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध की अवधि में सभी तरह का धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

बाहर से आने वालों की देनी होगी जानकारी

जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक बाहरी व्यक्ति थाने में अपने आने की सूचना दर्ज करायेगा। सभी होटल, लॉज, धर्मशाला आदि के संचालक उनमें ठहरने वालों की जानकारी प्रतिदिन संबंधित थाने को देंगे। किसी भी शासकीय संसाधन का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जायेगा। सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही शासकीय सर्किट हाउस तथा रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति होगी।

शस्त्र लायसेंस निलंबित

चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा निर्वाचन के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र निलम्बित कर दिया है। संबंधित शस्त्रधारियों को 20 अक्टूबर तक निकटम थाने में अनिवार्य रूप से शस्त्र जमा कराने के आदेश दिये गये हैं। यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गयी है। यह आदेश लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारी, कर्मचारी, आबकारी निरीक्षकों, वन विभाग के कर्मियों, बैंक के सुरक्षा कर्मियों एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रतिष्ठानों व परिसरों में लगे सुरक्षा कर्मियों, न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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