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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 5 अधिकारियों को दिया गया नोटिस

Rewa News - Rewa Riyasat
रीवा. मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित विभागों की चिन्हित सेवाओं में आमजनता के आवेदन पत्र का तय समय सीमा में निराकरण कर वांछित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। समय सीमा का पालन न करने पर प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध जुर्माने का प्रावधान है।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय अवधि में वांछित सेवाएं उपलब्ध न कराने वाले पाँच अधिकारियों को जुर्माने का नोटिस दिया है। नोटिस का तीन दिन की समय सीमा में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने प्रभारी तहसीलदार त्योंथर राजेश तिवारी को रिकार्ड रूम के राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदान करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने में समय सीमा का पालन न करने पर नोटिस दिया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा हलधर प्रसाद मिश्रा को 13 हितग्राहियों के विवाह पंजीयन में समय सीमा का पालन न करने तथा तहसीलदार सेमरिया राजेन्द्र शुक्ला को राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि देने में समय सीमा का पालन न करने पर नोटिस दिया है।
कलेक्टर ने नायब तहसीलदार अरूण यादव को निवास प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा का पालन न करने पर नोटिस दिया गया है। सिविल सर्जन डॉ संजीव शुक्ला को आयु सत्यापन के प्रकरण में समय सीमा में कार्यवाही न करने पर नोटिस दिया गया है।
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




