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MP Panna News: नाबालिग का अपहरण और गलत काम करने के आरोपी को 14 साल की सजा

Ankit Pandey | रीवा रियासत
1 Sept 2022 4:22 PM IST
Updated: 2022-09-01 10:54:14
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MP Panna News: मामले में पिता ने पुलिस से क्षेत्र के एक युवक पर अपनी बेटी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का संदेह भी जताया था।

MP Panna News: जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा नाबालिग का अपहरण और गलत काम करने के आरोपी को न्यायालय ने 14 साल की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

बताया गया है कि जिले के पवई क्षेत्र के निवासी अधेड़ ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत थाने में की थी। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। लेकिन आरोपी का पता नहीं चल पा रहा था।

पिता ने जताई थी अपहरण की आशंका

बताया गया है कि इस मामले में पिता ने पुलिस से क्षेत्र के एक युवक पर अपनी बेटी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का संदेह भी जताया था। इसी संदेह के आधार पर पुलिस संदेही युवक की तलाश करने लगी। युवक को पुलिस को नहीं मिला, लेकिन किशोरी पुलिस को मिल गई। किशोरी ने संबंधित युवक पर अपहरण और दुष्कृत्य किए जाने का आरोप लगाते हुए घटना के संबंध में पुलिस को बताया। इस प्रकार पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।

अर्थदण्ड से भी किया दण्डित

एक साल तक चले न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद अंततः बीते दिवस न्यायालय ने आरोपी युवक लक्ष्मीकांत उर्फ देवराज विश्वकर्मा को किशोरी के अपहरण और दुष्कृत्य का दोषी मानते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। इसके अलावा युवक पर पुलिस ने 1 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।

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