रीवा

LOCKDOWN : REWA वासियो अभी और होगी सख्ती, बस इंतज़ार करे ...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:48 AM IST
LOCKDOWN : REWA वासियो अभी और होगी सख्ती, बस इंतज़ार करे ...
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REWA 18 घंटे के संपूर्ण LOCKDOWN का असर शहर केबाजार में दिखा पर दोपहर बारह बजे के बाद भी लोग निकले और POLICE से

LOCKDOWN : REWA वासियो अभी और होगी सख्ती, बस इंतज़ार करे ...

REWA : 18 घंटे के संपूर्ण LOCKDOWN का असर शहर केबाजार में दिखा पर दोपहर बारह बजे के बाद भी लोग निकले और POLICE से जद्दोजहद करते दिखे। POLICE की सती के बाद भी लोग गली, मोहल्ले में घूमते नजर आ रहे हैं।

पुराना परचा दिखा बनाते है बहाना

शहर के अस्पताल और दवा के नाम पर निकल रहे हैं। कोई पुराना परचा दिखा रहा है तो कोई स्वयं को दिखाने के नाम पर घूम रहा है। LOCKDOWN का पालन कराने के लिए POLICE और प्रशासनिक अधिकारी शहर और गांव दोनों में लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं। साथ ही घर से बाहर निकलने वालों पर सती करने के निर्देश दे रहे हैं। क्षेत्र में लोग घरों से बाहर निकलकर गली, मोहल्ले और सड़कों पर घूम रहे हैं। हालांकि, लगातार POLICE गश्त कर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। साथ ही इन लोगों पर सती कर रही है। POLICE के गश्त के दौरान यह लोग डर से घरों में छिप जाते हैं, लेकिन POLICE के जाते ही घर से बाहर निकल आते हैं।

सेवाभाव से जुटी POLICE और लोग : शहर में POLICE लगातार सेवा भाव से काम कर रही है। POLICE अपनी ड्यूटी के साथ ही भूखे गरीब लोगों को खाना उपलध करा रही है। वहीं, शहर के कई लोग और सामाजिक संगठन भी लोगों को राशन उपलध करा रहे हैं।

144 के प्रतिबंधात्मक आदेश 14 तक रीवा। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा आम लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधों के आदेश 23 मार्च को जारी किये थे। प्रतिबंध 31 मार्च 2020 तक के लिए लागू किये गये थे। जिले में वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सम्पूर्ण रीवा जिले में कलेक्टर ने धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश एक अप्रैल 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक लागू रखने के आदेश 31 मार्च 2020 को दिये हैं। जारी आदेश के अनुसार जन सामान्य के स्वास्थ्य की रक्षा तथा लोक शांति बनाये रखने के लिए प्रतिबंध लागू किये गये हैं। मध्यप्रदेश पलिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में इन प्रतिबंधों को लागू किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में सभी दुकानें, कार्यालय, सार्वजनिक परिवहन, बाजार, मॉल, पार्क, विवाह घर, होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। अति आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

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