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Liquor Licence 2023-24: रीवा जिले की 11 समूहों की मदिरा दुकानों की नीलामी 10 मार्च को

MP Excise Policy 2023
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Rewa Liquor Licence 2023-24

Liquor Licence 2023-24: रीवा जिले की 27 समूहों की मदिरा दुकानों में से 11 समूहों की मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के लाइसेंस के लिए दुकानों की नीलामी 10 मार्च को की जायेगी।

Liquor Licence 2023-24: रीवा जिले की 27 समूहों की मदिरा दुकानों में से 11 समूहों की मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के लाइसेंस के लिए दुकानों की नीलामी 10 मार्च को की जायेगी। नीलामी की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जायेगी। नीलामी की कार्यवाही कलेक्ट्रेट सभागार में प्रात: 11 बजे आरंभ होगी।

इस संबंध में सहायक आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि निलंबन की कार्यवाही कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। नीलामी में शामिल होने के लिए बोलीदार 6 मार्च से 9 मार्च को शाम 5.30 बजे तक आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन पत्र 9 जनवरी को शाम 6 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिए 30 हजार रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नीलामी में पीटीएस चौराहा समूह, अमहिया समूह, मनगवां समूह, इटौरा समूह, छिजवार समूह, गुढ़ समूह, गोविंदगढ़ समूह, रायपुर कर्चुलियान समूह, डभौरा समूह, चाकघाट समूह तथा त्यौथर समूह की दुकानें शामिल हैं।

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