रीवा

अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

News Desk
6 March 2021 11:56 PM GMT
अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
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रीवा। त्योथर न्यायालय ने किशोरी अपहरण कर दुष्कर्म किये जाने के आरोप में निष्पक्ष निर्णय सुनाया है। आरोपी को पास्को एक्ट के साथ अपहरण एंव दुष्कर्म का दोषी मानते हुुये आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक संजू सिंह ने किया।

रीवा। त्योथर न्यायालय ने किशोरी अपहरण कर दुष्कर्म किये जाने के आरोप में निष्पक्ष निर्णय सुनाया है। आरोपी को पास्को एक्ट के साथ अपहरण एंव दुष्कर्म का दोषी मानते हुुये आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक संजू सिंह ने किया।

न्यायालय के मीडिया प्रभारी ने बताया कि न्यायाधीश त्योथर की अदालत ने आरोपी राम सिंह उर्फ गोरे सिंह पटेल पिता वासुदेव सिंह पटेल 26 वर्ष निवासी कूड़ी थाना जनेह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपी को न्यायालय ने अर्थदंड से भी दंडित किया है। घटना के संबंध में बताया गया कि आरोपी नाबालिक किशोरी को झांसे में लेकर दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसने किशोरी की अश्लील वीडियों भी बना ली थी। वीडियो वायरल करने की धौंस देकर आरोपी उसके शरीर से खेलता रहा। इस बीच वह गर्भवती भी हो गई थी। 19 अप्रैल 19 को किशोरी अपने चाची के घर जा रही थी तभी आरोपी उसे रास्ते से मारपीट कर उठा ले गया।

लगभग पंाच दिनों तक बंधक बना कर उसका दैहिक शोषण करता रहा। 24 अप्रैल को आरोपी के चंगुल से छूट कर आई किशोरी ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजन सहित किशोरी थाना पहुंच कर आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।

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