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रीवा में संचालित दो शराब कंपनियों के दुकानों का निरस्त हो सकता है लाइसेंस, नोटिस जारी

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Rewa MP News: शराब बिक्री को लेकर लगातार आबकारी अमला निगरानी में लगा रहता है। हाल के दिनों में पता चला है कि रीवा में शराब का कारोबार करने वाली दो कंपनियां नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब बेच रही है।

शराब बिक्री को लेकर लगातार आबकारी अमला निगरानी में लगा रहता है। हाल के दिनों में पता चला है कि रीवा में शराब का कारोबार करने वाली दो कंपनियां नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब बेच रही है। शुरुआती दौर पर आबकारी विभाग सर्किल प्रभारियों के माध्यम से सूचित करवाया गया। लेकिन विभाग के इस पहल का ठेकेदारों पर कोई असर नहीं पड़ा। अब हालत यह है कि जिला आबकारी विभाग ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अगर समय रहते संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो पूरा प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार कलेक्टर शराब दुकान 1 दिन के लिए लाइसेंस निरस्त कर सकते हैं।

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार जिले का आबकारी अमला शराब की बिक्री किस दर पर हो रही है यह जांचने के लिए लोगों द्वारा शराब की खरीदी करवाई गई। जिसमें पाया गया कि आर्य ग्रुप और सोमा कंपनी की मनगवा समूह एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में प्रकरण बनाते हुए आबकारी विभाग ने आर्य ग्रुप सहित सोमा कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कलेक्टर कर सकते हैं लाइसेंस निरस्त

आबकारी विभाग ने जहां आर्य ग्रुप और सोमा कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मागा है। वही जवाब न मिलने या फिर संतोषपूर्ण जवाब न मिलने की स्थिति में पूरा मामला कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जाएगा। वही कलेक्टर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नियमानुसार आर्य ग्रुप और सोमा कंपनी के मनगवां समूह की दुकान 1 दिन के लिए निरस्त कर सकते हैं।

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