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JP PLANT पर रीवा कलेक्टर ने कंसा शिकंजा, दे दिए चौका देने वाले निर्देश...
रीवा। नौवस्ता में संचालित होने वाली जयप्रकाश एसोसिएट्स को माइनिंग लीज की अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेटर ने नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देश दिए हंै कि दो महीने के अंदर जवाब प्रस्तुत करे अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण टीम द्वारा खदानों में काफी खामियां पाई गई थीं, जिसके बाद निरीक्षण टीम ने अपना जांच प्रतिवेदन कलेटर को प्रस्तुत किया था और जांच सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। निरीक्षण में यह मिली थीं खामियां इस संबध में मिली जानकारी के अनुसार जेपी सीमेंट प्लांट की जिले के हुजूर तहसील अन्तर्गत पांच खनि की खदाने संचालित होरही है जिसमे ंनियमो का पालन नही किया जा रहा है। बताया गया है कि हुजूर तहसील के ग्राम बनकुइयां, सकरवट, मरहा एवं दाढ़ी में स्थित 407.005 हेटेयर, ग्राम सकरवट, डाढ़ी व मरहा में स्थित 76.144 हेटेयर, ग्राम मरहा स्थित 54.613 हेटेयर, ग्राम नौवस्ता, कचूर, अतरौली, गढ़वा में स्थित 171.31 हेटेयर व कौआढांढ़, जोनी गढ़ी व छिजवार स्थित 460. 310 हेटेयर भूमि में स्वीकृत व संचालित माइनिंग लीज में खनिज रायल्टी जमा न करने एवं खुली खदानों के चारों तरफ मजबूत सुरक्षा व्यवस्था न करने, अनुपयोगी खनिज का नियमानुसार सही रखरखाव न किये जाने तथा खुले गढ्ढों में सुरक्षा सहित वृक्षारोपण न करने पर कलेटर द्वारा नोटिस जारी किया गया है। निरस्त हो सकता है पट्टा बताया गया है कि अगर जेपी सीमेंट प्लांट के द्वारा सही समय पर नोटिश का जवाव नही दिया जाता है और पाई गई खामियो को समय सीमा पर पूरा नही किया जाता है एवं उक्त कारणों में समाधान कारक कार्यवाही न करने पर खनि पट्टा के निरस्त करने का प्रस्ताव शासन स्तर को प्रेषित किया जायेगा।
कलेटर ने कहा है कि जिले के अन्य माइनिंग लीज और गौण खनिज की खदानों में नियमानुसार सुरक्षा न करने और रायल्टी जमा न करने पर खदान धारकों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।