रीवा

बीते वर्ष 1271 सड़क दुर्घटनाओं में 321 लोग असमय मौत के मुंह में समा गये

News Desk
9 March 2021 12:06 AM GMT
बीते वर्ष 1271 सड़क दुर्घटनाओं में 321 लोग असमय मौत के मुंह में समा गये
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रीवा। कलेक्टर रीवा एवं पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में रीवा ट्रक एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। जिसमें बताया गया कि वर्ष 2020 शहर में 1271 सड़क हादसे हुए जिसमें 321 लोगों की मौत हो गई 1246 लोग घायल हुए। वहीं भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दुर्घटनाओं में कमी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शहर में जिन ट्रक वाहनों से लोडिंग एवं अनलोडिंग नहीं की जानी है । ऐसे ट्रक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा शेष शहर में पूर्ति करने वाले वाहनों का ट्रांसपोर्ट नगर के अलावा सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे शहर में प्रतिबंध रहेगा।

रीवा। कलेक्टर रीवा एवं पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में रीवा ट्रक एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। जिसमें बताया गया कि वर्ष 2020 शहर में 1271 सड़क हादसे हुए जिसमें 321 लोगों की मौत हो गई 1246 लोग घायल हुए। वहीं भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दुर्घटनाओं में कमी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शहर में जिन ट्रक वाहनों से लोडिंग एवं अनलोडिंग नहीं की जानी है । ऐसे ट्रक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा शेष शहर में पूर्ति करने वाले वाहनों का ट्रांसपोर्ट नगर के अलावा सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे शहर में प्रतिबंध रहेगा।

इतना ही नहीं कलेक्टर ने ट्रांसपोर्टरों से चर्चा करते हुए कहा कि वाहन चेकिंग के समय देखा जाता हैकि टोल टैक्स बचाने के लिये भारी वाहन टोल प्लाजा से न जाकर शहर में प्रवेश कर बाहर निकलते हैं। वाहनों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आगे पीछे विधिवत रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट होनी चाहिए जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही वाहन की बॉडी में पर्याप्त मात्रा में आगे व पीछे रेडियम लगा होना चाहिए।

इतना ही नहीं माल वाहक भारी वाहनों में रेत, कोयला, डस्ट, ईट आदि का परिवहन करते समय त्रिपाल से माल को ढका जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों को अन्य कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों के द्वारा दिये गये। इतना ही नहीं यह भी बताया गया कि रात्रि में वाहन चालक के स्थान पर खलासी द्वारा वाहन चलाया जाता है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है जिसे रोकने के लिये सख्ती बरती जाय।

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