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रीवा में शातिर बदमाश शनि वर्मा को न्यायालय ने दी 10 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने से किया दण्डित, थानों में दर्ज है 67 मामले

रीवा में शातिर बदमाश शनि वर्मा को न्यायालय ने दी 10 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने से किया दण्डित, थानों में दर्ज है 67 मामले
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MP Rewa News: आरोपी के खिलाफ अमहिया थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।

MP Rewa News: रीवा जिले के शातिर बदमाश शनि वर्मा को न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख के जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ अमहिया थाने में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।

बताया गया है कि विगत माह अमहिया पुलिस द्वारा आरोपी को नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य और सबूतों को देखते हुए आरोपी को सजा से दण्डित किया गया है।

लंबा है आपराधिक रिकार्ड

न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेजे गए शातिर बदमाश शनि का आपराधिक रिकार्ड काफी लंबा है। पुलिस की माने तो केवल अमहिया थाने में ही नहीं बल्कि जिले के लगभग सभी थानों में आरोपी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस की माने तो अरोपी के खिलाफ थानो में 67 मामले दर्ज है। अधिकतर मामले न्यायालय में विचाराधीन भी है। युवक के खिलाफ थाने में मारपीट, कफ सिरप, शराब बेचने, चोरी, ठगी, नकबजनी, राहजनी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज है।

वर्जन

एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी शनि वर्मा को न्यायालय द्वारा 10 साल की सजा और 1 लाख रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 67 मामले पंजीबद्ध है।

दीपक तिवारी, थाना प्रभारी अमहिया

Ankit Pandey | रीवा रियासत

Ankit Pandey | रीवा रियासत

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