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रीवा: हाइकोर्ट के आदेश के विपरीत, निजी जमीन पर बनाई जा रही सड़क

रीवा: हाइकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए, शहर में एक निजी जमीन पर 20 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
यह मामला धीरमा नाला के पास का है, जहां डॉ. आरपी शुक्ला सहित कई अन्य लोगों की निजी जमीन है। इस जमीन को लेकर हाइकोर्ट में मामला चल रहा था, और हाइकोर्ट ने सड़क के बीच से दोनों ओर 13 मीटर तक ही निर्माण करवाने का आदेश दिया था।
हाइकोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद, सड़क का निर्माण 20 मीटर चौड़ाई में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, दो दिन पहले अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे और बिना किसी सूचना या मुआवजे के उनकी बाड़ी (बाड़) को उखाड़कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
इस संबंध में चौंकाने वाली बात यह है कि इस जमीन का अभी तक भू-अर्जन भी नहीं हुआ है। यानी, बिना जमीन का अधिग्रहण किए और बिना मुआवजा दिए ही सरकार की ओर से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर कानून और हाइकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।
स्थानीय लोगों ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही निर्माण कार्य नहीं रोका गया, तो वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे।
इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां हाइकोर्ट के आदेशों को भी ताक पर रखकर मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है।




