रीवा

रीवा में आम जनता और शासकीय सेवकों को मिलेगा ₹2 लाख का इनाम, बस करना होगा यह काम

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स्वास्थ्य विभाग पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना 2021 लागू करने जा रही है. इस योजना के तहत लिंग परीक्षण की जानकारी देने पर ₹2 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

मध्यप्रदेश में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना 2021 लागू करने जा रही है. इस योजना के तहत लिंग परीक्षण की जानकारी देने पर ₹2 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. रीवा CMHO डॉ. एनएन मिश्रा ने बताया कि PC एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत चिकित्सकों द्वारा अपने नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड मशीन से लिंग परीक्षण करना अपराध घोषित किया है.

CMHO डॉ. एनएन मिश्रा ने बताया कि लिंग परीक्षण करने वालों पर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. लोगों को इस अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना 2021 लागू की है. इसी योजना के तहत लिंग परीक्षण की जानकारी देने वालों को ₹2 लाख प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी. जानकारी देने वाला चाहे कोई आम आदमी हो या कोई भी शासकीय सेवक सभी को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा.

किस्तों में मिलेगी प्रोत्साहन राशि

प्रथम किश्त

  • मुखबिर की सूचना पर कोर्ट में चालान प्रस्तुत होने पर प्रथम किश्त के रूप में 1 लाख 25 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • इसमें मुखबिर को 50 हजार.
  • जिला नोडल अधिकारी को 25 हजार रुपए और
  • अभियोजन अधिकारी को 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

द्वितीय किश्त

  • मुखबिर द्वारा लिंग परीक्षण की दी गई सूचना के आधार पर न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 75 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • इसमें मुखबिर को 30 हजार रुपए,
  • जिला नोडल अधिकारी को 15 हजार रुपए और
  • अभियोजन अधिकारी को 30 हजार रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे.

स्टिंग ऑपरेशन करने वालों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि

चिकित्सक द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन से लिंग परीक्षण करने का स्टिंग ऑपरेशन भी मान्य किया जाएगा.

पहली क़िस्त

  • सफल स्टिंग ऑपरेशन करने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा स्टिंग का सत्यापन करने पर 1 लाख 25 हजार प्रथम किश्त के रूप में दिए जाएंगे.
  • इसमें मुखबिर को 50 हजार,
  • डिकाय महिला को 20 हजार,
  • डिकाय महिला के सहयोगी को 10 हजार,
  • जिला नोडल अधिकारी को 15 हजार रुपए और
  • अभियोजन अधिकारी को 30 हजार रुपए दिए जाएंगे.

दूसरी क़िस्त

  • न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 75 हजार रुपए दिए जाएंगे.
  • इसमें मुखबिर को 30 हजार रुपए,
  • डिकाय महिला को 10 हजार रुपए,
  • डिकाय महिला की सहयोगी को 5 हजार रुपए,
  • जिला नोडल अधिकारी को 10 हजार रुपए और
  • अभियोजन अधिकारी को 20 हजार रुपए पुरस्कार दिया जाएगा.
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