रीवा

न्यायालय ने पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई : REWA NEWS

News Desk
22 March 2021 6:46 PM GMT
न्यायालय ने पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई : REWA NEWS
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रीवा। माननीय विशेष न्यायालय द्वारा घूसखोर पटवारी को 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। लोकायुक्त में पंजीबद्ध प्रकरण में विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वारा निर्णय पारित किया गया है। बताया गया है कि पटवारी द्वारा नक्शा तरमीम एवं जमीन सीमांकन के एवज में 1000 रुपये की मांग की गई थी। 

रीवा। माननीय विशेष न्यायालय द्वारा घूसखोर पटवारी को 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। लोकायुक्त में पंजीबद्ध प्रकरण में विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वारा निर्णय पारित किया गया है। बताया गया है कि पटवारी द्वारा नक्शा तरमीम एवं जमीन सीमांकन के एवज में 1000 रुपये की मांग की गई थी।

प्राप्त जानकारी अनुसार चंद्रशेखर विश्वकर्मा पटवारी हल्का नंबर 32 डगडौआ तहसील मऊगंज रीवा हाल निलंबित पटवारी तहसील नईगढ़ी रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदण्ड सुनाया गया है। वहीं धारा 13 (1) डी सहपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। बताया गया है कि पटवारी चंद्रशेखर विश्वकर्मा द्वारा जमीन के सीमांकन को लेकर एक हजार रुपये की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता इंद्रमणि प्रसाद तिवारी द्वारा 01.07.2017 को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायकर्ता द्वारा बताया गया था कि जमीन का सीमांकन करने व नक्शा तरमीम करने के एवज में पटवारी द्वारा 1000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। मामले की तस्दीक कराने के बाद लोकायुक्त द्वारा पटवारी को रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। मामले को न्यायालय में पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा 22 मार्च 2021 को निर्णय पारित करते हुए 4 वर्ष के कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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