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रीवा में कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया, 13 साल पहले दोस्त का बेरहमी से कत्ल किया था

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
रीवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Rewa District Court) ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास (life imprisonment) एवं 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है. 13 साल पहले आरोपी ने अपने दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर दिया था.
मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (4th Additional Sessions Judge) ने 23 जनवरी को की. जिरह के दौरान पता चला कि आरोपी का पैसे के देनदेन को लेकर मृतक से विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन आरोपी ने अपने ही दोस्त को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट सुला दिया था. फिर साक्ष्य मिटाने के लिए कुएं में फेंक दिया. 13 साल तक हत्या का ट्रायल चला. वर्षों से पुराने मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया है.
ऐसे में न्यायालय के आदेश पर आरोपी आदित्य वर्मा 39 वर्ष निवासी महसुआ थाना रायपुर कर्चुलियान को केंदीय जेल भेज दिया है. युवक के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 302, 34, 201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है.
मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक डी एन मिश्रा ने कहा कि 3 जनवरी 2009 की विजय सोंधिया निवासी महसुआ की कुल्हाड़ी से हमलाकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी. दूसरे दिन मृतक के पिता चन्द्रभान सोंधिया की शिकायत पर रायपुर कर्चुलियान पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शूरू की. संदेह के आधार पर दोस्त आदित्य वर्मा को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया है.
एक आरोपी अभी भी फरार
जिला अदालत में 13 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी मना है. इस मामले आदित्य वर्मा निवासी महसुआ थाना रायपुर कर्चुलियान और दूसरा आरोपी रब्बा उर्फ राजेश अभी भी फरार है. जिसको पुलिस आज तक नहीं खोज पाई है. चर्चा है कि मृतक विजय सोंधिया और आरोपी आदित्य वर्मा का पैसे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. रकम नहीं मिलने पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी.
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




