रीवा

अदालत का फैसलाः नशीली सिरप के अवैध कारोबारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Sanjay Patel
17 Oct 2023 6:17 AM GMT
अदालत का फैसलाः नशीली सिरप के अवैध कारोबारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
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Rewa News: एमपी के रीवा जिले में नशीली सिरप के अवैध कारोबार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पृथक से एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।

एमपी के रीवा जिले में नशीली सिरप के अवैध कारोबार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पृथक से एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है। यह फैसला अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडपीएस एक्ट विक्रम सिंह की अदालत ने सुनाया है।

वाहन में मिली थी 4 कार्टून नशीली सिरप

इस संबंध में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने बताया कि मऊगंज पुलिस ने 13 फरवरी 2015 को मुखबिर की सूचना मिली थी कि बराव रोड बाईपास से विनोद मेडिकल संचालक अतुल गुप्ता अपनी मारूती कार क्र. एम. 20 सीए. 8636 से नशीली कफ सिरप लेकर आने वाला है। उक्त सूचना पर बिछरहटा हाउस के सामने नाकाबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान वाहन के पिछली सीट से 4 कार्टून रेक्स कफ नशीली सिरप पाई गई। जिसकी गणना करने पर 950 शीशी बरामद हुई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

1 लाख रुपए अथदण्ड से भी दंडित

विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। जिस पर आरोपी अतुल गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता 23 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 4 मऊगंज को स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 (सी) का उल्लंघन कर धारा 21 (वी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पृथक से एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।

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