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Coronavirus: अब दर्ज होगी एफआइआर, बीमारी छुपाने वाले होंगे गिरफ्तार, REWA में 58 लोग गिरफ्तार

रीवा. कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने आमजनता से कोरोना वायरस से बचाव के लिए शासन की गाइड लाइन को पूरी तरह से पालन करने की अपील की है।
उन्होंने कहा है कि आमजनता की स्वास्थ्य रक्षा तथा कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला तोडऩे के लिए लॉकडाउन किया गया है। सभी कलेक्टर अपने पुलिस अधीक्षक से समन्वय बनाकर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही करें। उन्होंने कहा है कि जनता के सहयोग और सजगता से २२ को पूरी तरह लॉक डाउन रहा। लेकिन, लॉकडाउन की तिथि 31 मार्च तक पूरे संभाग में लॉकडाउन है।
गिरफ्तार कर १४ दिन आइसोलेशन वार्ड में रखें कमिश्नर ने कहा कि हर व्यक्ति अधिक से अधिक समय तक घर में ही रहे। घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। घर में रहकर ही हम कोरोना वायरस के घातक संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उपचार नहीं कराता है या बीमारी को छुपाता है उसे गिरफ्तार करके 14 दिनों के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। विदेश यात्रा अथवा अन्य किसी शहर से लौटकर आने वाले यात्री अपने स्वास्थ्य की जांच डॉक्टरों से अवश्य कराएं।
लोक सेवा केन्द्र 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश कलेक्टर बसंत कुर्रे ने रीवा जिले के सभी लोक सेवा केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत यह कार्यवाही की गयी है। आमजनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव तथा लोक हित को ध्यान में रखकर लोक सेवा केन्द्रों के कार्य संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
बस-ऑटो संचालन पर प्रतिबंध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने जिले में 23 मार्च से आगामी आदेश तक सभी बसों एवं ऑटो के संचालन पर प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 की धारा 215 के तहत लगाए गए हैं। अति आवश्यक सेवाओं सुरक्षा कार्य तथा अनिवार्य सेवाओं के वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लोक हित में यह प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर ने ऐसे करें बचाव कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष में कोरोना वायरस से बचाव के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि सभी कार्यालय प्रमुख कान्फ्रेंस में शामिल होते समय निर्देशों का कठोरता से पालन करें। कान्फ्रेंस में केवल विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी ही उपस्थित हो अनावश्यक अधिकारी-कर्मचारी वहां प्रवेश न करें। कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व सभी अधिकारी स्वंय को सेनेटाइज कर लें। कक्ष में नास्ता चाय आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आपस में एक मीटर की दूरी बनाकर रखें। इसमें माइक्रो फोन को पकड़ नहीं जब आपको बोलना हो तो इसके बटन को ऑन करें।




