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Coronavirus : REWA में इमरजेंसी लागू, नियम तोड़ने वालो पर होगी 188 के तहत बड़ी कार्रवाई, सहयोंग करें आमजन, नहीं निकलें घर से बाहर
रीवा : कोरोना इमरजेंसी के कारण जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ तीन दिनो तक बाजार शट डाउन व वाहनों के पहिए लॉक रहेंगे। जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर रीवा ने कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा संभावित रोगियों से जिले की जनता का संपर्क न होने देने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 21 मार्च से 23 मार्च तक लागू रहेंगे। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे दवा, दूध, सब्जी, अनाज तथा स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं पूर्णत:बंद रहेगी। इस अवधि में बस सेवाओं का भी संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
यह प्रतिबंध आमजनता के स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि इस आदेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। इस लिए समाचार पत्रों तथा अन्य संचार मध्यमों से आमजनता को प्रतिबंध की जानकारी दी जा रही है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो आमजनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानों को केवल कुछ घंटों के लिए खोलकर पुन:बंद कर दिया जायेगा। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है। बैठक में जिला पंचायत के मुय कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा ने कहा कि रीवा शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के सभी हाट बाजार तथा दुकानें बंद रहेंगी। सहयोंग करें आमजन, नहीं निकलें घर से बाहर: कलेक्टर कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर कलेक्ट्रेट में विभिन्न दौर की बैठकें हुई। कलेक्ट्रेटसभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने अधिकारियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा व्यापारी संघों से कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव के संबंध में चर्चा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि रीवा जिले में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में काफी बड़ी आबादी है।
यहां के लोग देश ही नहीं विदेशों के भी अधिकांश शहरों में है। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैल रहा है। देश के विभिन्न शहरों से तथा विदेश से आने वाले व्यक्तियों से जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा है। इससे बचाव के लिए प्रशासन द्वारा कई कड़े कदम उठाये जा रहे हैं। आमजनता तथा समाज के हर वर्ग के सहयोग से कोरोना वायरस से बचाव के प्रयास सफल होंगे। वर्तमान समय में आमजनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। सबके सहयोग से हम इस चुनौती का सामना करने में सफल होंगे। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी नागरिक अपने घर में अधिक से अधिक समय रहने का प्रयास करें। बहुत अधिक आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। हर व्यक्ति स्वनियंत्रित रखेगा और घर में रहेगा तभी संक्रमण से बचाव संभव है।
बैठक में सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करनेए छात्रावास खाली कराने, रेस्टोरेंट, बार, थोक सब्जी मंडी तथा मॉल बंद कराने का सुझाव दिया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, संयुक्त कलेक्टर एके झा, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, आरटीओ मनीष त्रिपाठी, जिला आपूर्ति अधिकारी आरएस ठाकुर तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। एसजीएमएच में बनाया गया 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावी उपाय किये गये है। संजय गांधी चिकित्सालय में महिला तथा पुरूष के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं।
मेडिकल कालेज में 28 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार तथा जांच की उचित व्यवस्था की गयी है। सर्दी खांसी होने पर आमजनता घबराये नहीं। हर सर्दी कोरोना वायरस के कारण नहीं होती है डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई लें जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति अथवा वस्तु के संपर्क में आयेंगे तभी कोरोना वायरस से संक्रमण की आशंका होगी। इसलिए जहां तक संभव हो हर व्यक्ति अपने घर में ही रहे। जिले में खाने पीने की वस्तुओं दवाओं तथा अन्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। कोरोना वायरस के संबंध में अफवाहों से भयभीत न हो। इसके संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी आवश्यक है।