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गंगेव जनपद के पूर्व CEO को रीवा न्यायायल ने सुनाई 4 वर्ष कारावास की सजा, ₹40000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त किया था ट्रेप

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Rewa MP News: रीवा के विषेश न्यायायल ने रिश्वत मामले में सीईओ को सुनाई 4 वर्ष की सश्रम कारावास

रीवा। रीवा विषेश न्यायायल के विद्रवान न्यायाधीश ने रिश्वत मामले में जिले के गंगेव जनपद पंचायत के पूर्व सीईओं विक्षेष रावत को दोषी पाया है, और उन्हे 4 वर्ष की सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए है। यह जानकारी रीवा के लोक अभियोजक संतोष सिंह ने मीडिया को देते हुए बताए है।

सरपंच पति ने की थी शिकायत

लोक अभियोजक सिंह ने बताया कि जवा क्षेत्र के जोनह गांव निवासी सरपंच पति देवदास द्विवेदी ने लोकायुक्त में शिकायत किए थें। जिसमें उन्होने बताया था कि गांव में 9 लाख रूपये के कराए गए कार्यो का बिल भुगतान करने के एवज में गंगेव जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विक्षेष रावत उनसे 5 प्रतिशत बतौर कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग कर रहे है।

9 लाख के बिल में 5 प्रतिशत का कमीशन

9 लाख रूपये के भुगतान के हिसाब से कमीशन के तौर पर 45 हजार रूपये की मांग सीईओं विक्षेष रावत के द्वारा किया गया था। शिकायत के आधार पर रीवा लोकायुक्त ने ट्रेप कार्रवाई करके 40 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए सीईओ को रंगे हाथों पकड़ कर कार्रवाई की और चलान रीवा के विशेष न्यायालय में पेश किया था। लोक अभियोजन के द्वारा इसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और विद्रवान न्यायाधीश ने पाया कि सीईओ विक्षेष रावत रिश्वत मामले में दोषी है। जिसके चलते सीईओ को दो अलग-अलग धाराओं में 3 वर्ष एवं 4 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनो सजा साथ-साथ मुकर्रर की गई है, यानि की सीईओं को कुल 4 वर्ष की सजा भुगतनी होगी।

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