रीवा

रिश्वतखोर डाक्टर को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा : REWA NEWS

News Desk
15 March 2021 6:05 PM GMT
रिश्वतखोर डाक्टर को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा : REWA NEWS
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रीवा। माननीय न्यायालय द्वारा घूसखोर एक डाक्टर को चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट पक्ष में बनाने को लेकर रिश्वत की मांग की गई थी। बताया गया है कि कार्यालय लोकायुक्त संभाग रीवा के अपराध क्र. 258/16 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 01/17 के आरोपी डॉ. बसंत लाल दीपांकर पिता केएल दीपांकर 55 वर्ष पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढेरा मऊगंज स्थाई पता निवासी ग्राम पचामा तहसील त्योंथर, जिला रीवा को मेडिकल रिपोर्ट पक्ष में बनाने के लिए रिश्वत लेने के अपराध का दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय गिरीश दिक्षित विशेष न्यायाधीश रीवा ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत रिश्वत मांगने के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने तथा रिश्वत लेने के लिए धारा 13 ,2  के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया ।

रीवा। माननीय न्यायालय द्वारा घूसखोर एक डाक्टर को चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट पक्ष में बनाने को लेकर रिश्वत की मांग की गई थी। बताया गया है कि कार्यालय लोकायुक्त संभाग रीवा के अपराध क्र. 258/16 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 01/17 के आरोपी डॉ. बसंत लाल दीपांकर पिता केएल दीपांकर 55 वर्ष पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढेरा मऊगंज स्थाई पता निवासी ग्राम पचामा तहसील त्योंथर, जिला रीवा को मेडिकल रिपोर्ट पक्ष में बनाने के लिए रिश्वत लेने के अपराध का दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय गिरीश दिक्षित विशेष न्यायाधीश रीवा ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत रिश्वत मांगने के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने तथा रिश्वत लेने के लिए धारा 13 ,2 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया ।

अभियोजन मीडिया प्रभारी मोहम्मद अफजल खान ने बताया कि शिकायतकर्ता बाबूलाल यादव पिता जगलाल यादव निवासी ग्राम तेलिया थाना हनुमना जिला रीवा ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में 30.7.16 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोसी मनोज पटेल ए केशरी पटेल वगैरह से झगड़ा हुआ था । मारपीट के दौरान शिकायतकर्ता के हाथ और सिर में चोट आई थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाना हनुमना में की थी। विपक्षी पार्टी मनोज पटेल वगैरह ने भी उसी थाने में रिपोर्ट किया था। हनुमना थाना पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता और विपक्षी पार्टी मनोज पटेल वगै- की चोटों का मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना जिला रीवा के आरोपी डॉ. बसंत लाल दीपांकर से कराया गया था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी दीपांकर ने उसका मुलाहिजा करने के पश्चात उसके बायें हाथ का एक्सरे भी कराया और आरोपी डॉक्टर ने मुलाहिजा एवं एक्सरे रिपोर्ट मेरे पक्ष में बनाकर देने के लिए और विपक्षी पार्टी का डॉक्टरी रिपोर्ट कम करने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की जिसमें से वह 3500 रुपये मुझसे ले चुका है तथा 1500 की और मांग कर रहा है । मैं डॉक्टर दीपांकर को रिश्वत नहीं देना चाहता हंू बल्कि रिश्वत देते हुए पकड़वाना चाहता हूं। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत का सत्यापन कराया शिकायत सही पाये जाने पर लोकायुक्त पुलिस ने 9.8.2016 को ट्रैप कार्यवाही आयोजित की। जैसे ही आरोपी डॉक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना के अपने शासकीय आवास में शिकायतकर्ता से रिश्वत के 1500 रुपये लिये वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी डॉक्टर को रंगे हाथ रिश्वत लेते धर दबोचा ।

लोकायुक्त पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त रीवा सचिन द्विवेदी द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यो एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय गिरीश दीक्षित विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जिला .रीवा ने आरोपी डॉ. बसंत लाल दीपांकर को उपर्युक्त सजा से दंडित किया ।

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