- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- रीवा
- /
- Coronavirus : REWA...
Coronavirus : REWA वासियो के लिए फिर बड़ी खबर : अब 31 तक बंद रहेगा REWA, दुकान, परिवहन...
रीवा. कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा संभावित रोगियों से जिले की जनता का संपर्क न होने देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। पूरे जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत यह आदेश जारी किये गये हैं। आदेश 24 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगे। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे दवा, दूध, सब्जी, अनाज तथा स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय एवं अशासकीय अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं पूर्णत: बंद रहेगी। इस अवधि में बस सेवाओं का भी संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आमजनता के स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। इस लिए समाचार पत्रों तथा अन्य संचार मध्यमों से आमजनता को प्रतिबंध की जानकारी दी जा रही है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 23 मार्च 2020 को जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है। जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं। सड़क अथवा रेल मार्ग से जिले की सीमाओं में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को उपचार के लिए अथवा अन्य आपातकालीन कारणों से जिले से बाहर जाना है तो वह संबंधित थाना क्षेत्र से इसकी अनुमति प्राप्त करे। जिले में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक यात्री की मेडिकल टीम से जांच अनिवार्य होगी।
आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति अथवा जिस व्यक्ति में इसके लक्षण नजर आयें वह अपना पूरा पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराये तथा चिकित्सा अधिकारी दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर अपनी जांच करायें। आदेश के अनुसार जीवन के दैनिक उपयोग आवश्यकता वस्तुएं एवं प्रतिबंध से मुक्त रखी गयी हैं। इनमें खाद्य पदार्थ, दवा, चिकित्सा उपकरण, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, होम टीफिन सेवाएं, शामिल हैं। निरंतर चलने वाले कारखानों, खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा, सेनेटाइजर, मास्क बनाने वाली इकाईयों एवं अन्य आवश्यक निर्माण इकाईयों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के प्रभावी उपाय करते हुए संचालन की अनुमति दी गयी है।
जारी आदेश में सार्वजनिक स्थलों के संबंध में निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुसार सभी पार्क, मनोरंजन स्थल, दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, मैरिज गार्डन, जिम, वाटर पार्क, वाचनालय तथा सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी मॉल एवं शो-रूम भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। किंतु किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान, ग्रासरी एवं फल, सब्जी दुकानों को खुले रहने की अनुमति दी गयी। आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए परिवार के एक व्यक्ति को ही अनुमति होगी। पूरे जिले में पूरे जिले में 31 मार्च तक स्कूल, आंगनवाड़ी, कालेज तथा सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान, समर क्लासेस, डांस क्लासेस, हाबी क्लासेस बंद रहेगी। इस अवधि में टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा, बस सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। निजी वाहनों का भी प्रतिबंध की अवधि में उपयोग न करने की सलाह दी गयी है। बैंकों से जुड़े कार्यो, उपचार व्यवस्था, खाद्य व्यवस्था, दवा, मेडिकल उपकरण, पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी, दूध, फल एवं सब्जी परिवहन करने वाले वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। अति आवश्यक सेवा में लगे वाहनों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
आदेश के अनुसार 31 मार्च तक कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति, यात्रा, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह स्थगित रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में धरना, जुलूस, रैली, ज्ञापन सौंपने तथा पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक, पिं्रट तथा सोशल मीडिया एवं प्रचार-प्रसार के अन्य साधनों का उपयोग करके अफवाह फैलाने भ्रामक एवं अपुष्ट सूचना देने अथवा पोस्ट वायरल करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना वायरस के संबंध में गलत सूचना देने वाले तथा वायरस से संक्रमित होने के बाद इसकी सूचना छुपाने वाले एवं सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिले में मास्क तथा सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल कर दिया गया है। जारी आदेश में आमजनता से तथा सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभागों द्वारा जारी सलाह का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रतिबंध की अवधि में 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति तथा 10 वर्ष कम आयु के बच्चों को घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। केवल उपचार के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।