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रीवा में होटल में रुकने से पहले हो जाए सावधान! कलेक्टर प्रतिभा पाल ने होटल मालिकों के लिए जारी किया जरूरी आदेश

रीवा में होटल में रुकने से पहले हो जाए सावधान! कलेक्टर प्रतिभा पाल ने होटल मालिकों के लिए जारी किया जरूरी आदेश
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लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था को भंग करने तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है।

रीवा: लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था को भंग करने तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने होटल, सराय, लॉज, धर्मशाला आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन जानकारी देने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि होटल, सराय, लॉज तथा धर्मशाला के संचालक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन निकटवर्ती थाने में तथा एसडीएम को उपलब्ध कराएं। यह सूचना प्रतिदिन सुबह 11 बजे अनिवार्य रूप से पहुंच जाए। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक इसका अनिवार्य रूप से पालन करें।

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रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस का चुनाव प्रचार में नहीं होगा उपयोग

रीवा: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ जिले भर में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक यह लागू रहेगी। इस अवधि में किसी भी शासकीय अथवा अर्धशासकीय सर्किट हाउस एवं रेस्ट हाउस का उपयोग चुनाव प्रचार या राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से करना प्रतिबंधित रहेगा।

जिन विभागों में सर्किट हाउस तथा रेस्ट हाउस की सुविधा है उनके सक्षम अधिकारी इनके कक्ष आवंटन में आदर्श आचार संहिता का पालन करें। उपलब्ध होने पर राजनैतिक व्यक्ति को कक्ष का आवंटन किया जा सकता है लेकिन वहाँ से राजनैतिक गतिविधियों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। कक्ष आवंटन के समय निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाए। टेलीफोन के लिए पृथक से पंजी रखें। भोजन, नाश्ते, चाय आदि की व्यवस्था नि:शुल्क नहीं होगी।

आगंतुक पंजी में ठहरने वाले का पूरा विवरण और यात्रा का प्रयोजन अनिवार्य रूप से अंकित करें। रेस्ट हाउस एवं विश्राम गृहों में कम से कम एक कक्ष निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाए तथा निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी को कक्ष आवंटन में प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

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ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता का कठोरता से पालन कराएं - जिला निर्वाचन अधिकारी

रीवा: निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता का ग्रामीण क्षेत्र में कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरा होने तक जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। कोई भी अधिकारी तथा कर्मचारी इस अवधि में राजनैतिक गतिविधि में किसी भी रूप में शामिल नहीं होगा। पंचायत के अधीन अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पंचायत क्षेत्र में किसी भी तरह के नए भवन निर्माण अथवा मौजूदा भवन में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कलेक्टर ने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि में पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के व्यवासायिक गतिविधि के लिए लाइसेंस अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी योजना के तहत नए निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे। पूर्व से संचालित निर्माण कार्यों में किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। पूर्व से स्वीकृत कार्य यदि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के समय तक प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसे प्रारंभ करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह का लोकार्पण तथा शिलान्यास इस अवधि में नहीं होगा।

किसी भी संगठन या संस्था को ग्राम पंचायत कोई सहायता या अनुदान राशि जारी नहीं करेंगे। पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पंपलेट जारी नहीं किया जाएगा जिसमें पंचायत की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार हो। किसी भी हितग्राही मूलक योजना में नवीन हितग्राही का चयन इस अवधि में नहीं होगा। कलेक्टर ने कहा है कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदर्श आचरण संहिता का कठोरता से पालन करें।

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