रीवा

रीवा के मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर, शराब बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

रीवा के मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर, शराब बिक्री रहेगी प्रतिबंधित
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रीवा और सतना संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा।

रीवा: लोकसभा निर्वाचन में संसदीय क्षेत्र रीवा में 26 अप्रैल को तथा संसदीय क्षेत्र सीधी में 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इन दोनो जिलों में मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री, भण्डारण तथा परिवहन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मतगणना दिवस 4 जून को भी शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ-साथ आसपास के जिलों तथा उत्तरप्रदेश राज्य के मिर्जापुर, चित्रकूट एवं प्रयागराज जिलों की सीमावर्ती शराब दुकाने मतदान के 48 घंटे पहले तथा मतगणना दिवस पर बंद रहेंगी।

इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त अनिल जैन ने बताया कि सीधी संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इस तिथि से सीधी और सिंगरौली जिलों से जुड़ी उत्तरप्रदेश के प्रयागराज एवं मिर्जापुर जिलों की तीन किलोमीटर परिधि की मदिरा दुकाने 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसी तरह रीवा और सतना संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा।

रीवा, मऊगंज और सतना जिलों की सीमा में उत्तरप्रदेश के चित्रकूट, मिर्जापुर तथा प्रयागराज जिलों की तीन किलोमीटर की परिधि की शराब दुकाने 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। मतगणना दिवस 4 जून को भी ये सभी दुकाने मतगणना पूरी होने तक बंद रहेंगी। इन अवधि में शराब की बिक्री, परिवहन, भण्डारण, शराब वेयरहाउस तथा बॉटलिंग प्लांट भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।

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