रीवा

रीवा के बिलाबॉग स्कूल में कलेक्टर प्रतिभा पाल के एक्शन के बाद विद्यार्थियों के बैग तथा बढ़ी हुई फीस करेगा समायोजित

रीवा के बिलाबॉग स्कूल में कलेक्टर प्रतिभा पाल के एक्शन के बाद विद्यार्थियों के बैग तथा बढ़ी हुई फीस करेगा समायोजित
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कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी निजी स्कूल संचालकों को इस वर्ष फीस में किसी तरह की वृद्धि न करने तथा फीस की राशि के संबंध में सभी को सूचना देने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी निजी स्कूल संचालकों को इस वर्ष फीस में किसी तरह की वृद्धि न करने तथा फीस की राशि के संबंध में सभी को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता ने बताया कि सभी निजी स्कूल संचालकों द्वारा फीस की पूरी जानकारी डीपीआई पोर्टल पर दर्ज कराई जा रही है। जिन स्कूलों ने फीस की राशि बढ़ाकर विद्यार्थियों से वसूली की है उनकी राशि समायोजित कराई जा रही है।

बिलाबॉग स्कूल के संचालक आशीष काकवानी ने लिखित में सूचना दी है कि विद्यार्थियों से ली गई स्कूल बैग की राशि तथा बढ़ी हुई फीस समायोजित कर दी जाएगी। स्कूल द्वारा सत्र 2023-24 में जितनी फीस ली गई थी उतनी ही फीस सत्र 2024-25 में ली जाएगी। स्कूल के सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को इसकी सूचना दे दी गई है। बिलाबॉग स्कूल विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस के संबंध में शासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगा।

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दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं का डाकमत पत्र से मतदान होगा दो दिन

घर से मतदान कराने के लिए 67 दल तैनात - 18 और 19 अप्रैल को होगा मतदान

रीवा: निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में दिव्यांग मतदाताओं तथा 85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई है। इन्हें डाक मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। जिन दिव्यांग तथा बुजुर्ग मतदाताओं ने निर्धारित प्रपत्र में डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा के लिए आवेदन किया है उन्हें घर-घर जाकर 18 एवं 19 अप्रैल को डाक मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए जिले भर में 67 दल तैनात किए गए हैं। इनकी तैनाती विधानसभावार की गई है। मतदान कराने के लिए दल 18 अप्रैल को सुबह 6 बजे सहायक रिटर्निंग आफीसर कार्यालय से रवाना होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि घर-घर जाकर मतदान कराने के लिए जाने वाले मतदान दल में पीठासीन अधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर, वीडियोग्राफर और सुरक्षा कर्मचारी शामिल रहेंगे। सभी सेक्टर आफीसर भी मतदान के समय उपस्थित रहेंगे। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घर से मतदान संपन्न कराएं। यदि कोई चिन्हित मतदाता प्रथम दिवस घर पर नहीं मिलता है तो उसके घर पर मतदान की सूचना देकर अगले दिन पुन: जाकर मतदान कराएं। दूसरे दिन भी यदि मतदाता अनुपस्थित रहता है तो पंचनामा बनाकर प्रतिवेदन तैयार करें। मतदान पूरा कराने के बाद सभी दल सहायक रिटर्निंग आफीसर को मतपेटी जमा करेंगे। सहायक रिटर्निंग आफीसर इसे स्ट्रांग रूम में संधारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दिव्यांगों तथा बुजुर्ग मतदाताओं से मतदान कराते समय उनके अच्छे फोटोग्राफ्स लेकर निर्वाचन के ग्रुप में उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने कहा है कि सभी दल पूरी सजगता से निर्वाचन कार्य संपन्न करायें।

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