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बड़ी खबर: रीवा जिला पंचायत के एडिशनल CEO को किया निलंबित, जानिए कारण

Rewa MP News
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Rewa MP News: आखिरकार रीवा संभागायुक्त ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए लापरवाह अधिकारियों को एक बड़ा संदेश दिया है। संभागायुक्त अनिल सुचारी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रीवा जिला पंचायत में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवध बिहारी खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

आखिरकार रीवा संभागायुक्त ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए लापरवाह अधिकारियों को एक बड़ा संदेश दिया है। संभागायुक्त अनिल सुचारी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रीवा जिला पंचायत में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवध बिहारी खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश जारी करते हुए संभागायुक्त ने कहा है कि निलंबन अवधि में अवध बिहारी का मुख्यालय जिला पंचायत सतना नियत किया गया है।

कलेक्टर ने दिया था प्रतिवेदन

जानकारी के अनुसार कलेक्टर रीवा द्वारा पत्र जारी करते हुए संभागायुक्त रीवा को जानकारी दी गई थी। कलेक्टर ने बताया था कि 29 मई 2023 को जनपद पंचायत कार्यालय नईगढ़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जहां पर पदस्थ प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ी अवध बिहारी खरे अनुपस्थित पाए गए। फोन लगाने पर उनका फोन स्विच ऑफ रहा। कार्यक्रम की समीक्षा की गई तो पता चला कि कई जन कल्याणकारी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं।

स्थानीय लोगों से मिल रही थी लगातार शिकायत

इतना ही नहीं एक ओर जहां कलेक्टर रीवा को निरीक्षण के दौरान प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी नईगढ़ी बिहारी खरे अनुपस्थित मिले थे । वही स्थानीय लोगों द्वारा कार्यालय से गायब रहने की शिकायत लगातार करते रहते थे। सीईओ के प्रति ऐसा ही जानकारी जनप्रतिनिधियों भी दे रहे थे। जनपद क्षेत्र अंतर्गत नेताओं द्वारा बताया गया कि प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने कार्यों के प्रति रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे में जन कल्याणकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हितग्राहियों को भटकना पड़ रहा है। जिसका सीधा असर सत्ताधारी पार्टी की छवि पर की पड़ रहा है।

संभागायुक्त ने की निलंबन की कार्यवाही

संभागायुक्त अनिल सुचारी ने अवध बिहारी खरे प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ी जिला रीवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में अवध बिहारी खरे का मुख्यालय जिला पंचायत सतना नियत किया गया है। कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री खरे को जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

निलंबन की कार्यवाही में कहा गया है कि अवध बिहारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ी जिला रीवा मूल पद अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को सौपे गए दायित्व कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं कदाचरण किया गया। प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1966 के नियम 9-1 (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

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