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रीवा में अवैध रूप से नशीली कफ सिरप बेचने वाले 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, एक-एक लाख रूपये का अर्थदंड अधिरोपित

रीवा। रीवा के विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) ने नशीली कफ सिरप का अवैध व्यापार करने वाले तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
प्रकरण में मामले की पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) जिला रीवा केशव सिंह की अदालत में नशीली कफ सिरप के तीन आरोपी विष्णु सिंह पिता शीलध्वज सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा, कुलदीप साकेत पिता शिवनाथ साकेत उम्र 19 वर्ष निवासी फूलमती मंदिर के पीछे बड़ा नगर थाना समान जिला रीवा तथा सुमित द्विवेदी पिता सुनील द्विवेदी उम्र 19 वर्ष निवासी दुबगंवाँ थाना बैकुण्ठपुर जिला रीवा को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
मामला इस प्रकार है
लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी के अनुसार, 29 जनवरी 2022 को थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मनगवां तरफ से सफेद रंग की होंडा सिटी कार क्रमांक MP-17-CB-0009 में अवैध रूप से मादक पदार्थ नशीली कफ सिरप काफी मात्रा में बेचने के लिए लाया जा रहा है। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना रायपुर कर्चुलियान की पुलिस दल-बल के साथ रवाना हुई, और घेराबंदी कर जोगिनहाई टोल प्लाजा के पास सफेद रंग की आ रही होंडा सिटी कार क्रमांक MP-17-CB-0009 को पकड़ा, उक्त वाहन में तीन व्यक्ति पाये गये।
वाहन की तलाशी लेने पर कार के पीछे डिग्गी में 8 कार्टून में कुल 1280 सीसी कफ सिरप पाई गई। जिसकी कुल कीमत दो लाख चौबिस हजार रूपये का होना पाया गया। मौके पर ही तीनों आरोपियों विष्णुध्वज सिंह पिता शीध्वज सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी रायपुर कर्चुलियान, कुलदीप साकेत पिता शिवनाथ साकेत उम्र 19 वर्ष निवासी फूलमती मंदिर के पीछे थाना समान जिला रीवा तथा सुमित द्विवेदी पिता सुनील द्विवेदी उम्र 19 वर्ष निवासी दुबगवां थाना बैकुण्ठपुर जिला रीवा को पुलिस द्वारा गिफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.एक्ट) में चालान पेश किया गया।
लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि तीनो आरोपियों द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है तथा नशीले पदार्थ समग्र समाज को प्रभावित कर रहा है। इसलिए तीनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी तथा अधिकतम सजा दिया जाना चाहिए।
विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) केशव सिंह ने दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद तीनों आरोपी विष्णुध्वज सिंह पिता शीलध्वज सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी रायपुर कर्चुलियान, कुलदीप साकेत पिता विश्वनाथ साकेत उम्र 19 वर्ष निवासी फूलमती मंदिर के पीछे थाना समान जिला रीवा तथा सुजीत द्विवेदी पिता सुनील द्विवेदी उम्र 19 वर्ष निवासी दुबगवां थाना बैकुण्ठपुर जिला रीवा को (एन.डी.पी.एस. एक्ट) की धारा 8 (सी) 21 (सी) के तहत दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदंण्ड से दंण्डित किया गया। तथा अर्थदंण्ड की राशि अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




