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रीवा सेंट्रल जेल में निरुद्ध 16 बंदियों को 15 अगस्त पर मिल सकती है रिहाई, जेल मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव

Sanjay Patel
27 July 2023 11:47 AM GMT
रीवा सेंट्रल जेल में निरुद्ध 16 बंदियों को 15 अगस्त पर मिल सकती है रिहाई, जेल मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव
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Rewa News: एमपी के रीवा सेंट्रल जेल से भी हर वर्ष की भांति इस साल भी 15 अगस्त पर अच्छे चाल चलन और बेहतर कार्य करने वाले बंदियों को रिहा किया जाएगा। इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा जेल मुख्यालय को प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है।

एमपी के रीवा सेंट्रल जेल से भी हर वर्ष की भांति इस साल भी 15 अगस्त पर अच्छे चाल चलन और बेहतर कार्य करने वाले बंदियों को रिहा किया जाएगा। इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा जेल मुख्यालय को प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। जिसमें सर्वाधिक कैदी रीवा और शहडोल संभाग के शामिल हैं। स्वत्रंत्रता दिवस पर रिहाई के लिए आजीवन कारावास की सजा से दंडित उन कैदियों की सूची मुख्यालय को भेजी गई है जिन्होंने सूखी सजा के 14 साल और माफी मिलाकर 20 साल का कारावास भुगत लिया है। यही नहीं देशद्रोह, दुष्कर्म, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में सजा पाने वाले कैदियों को रिहाई से पृथक रखा गया है।

चार की हाईकोर्ट में लंबित है अपील

बताया गया है कि जेल मुख्यालय से कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव राज्य शासन के पास भेजा जाएगा। इस संबंध में रीवा केन्द्रीय जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव जेल मुख्यालय भेजा गया है। शासन ने स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों की रिहाई के लिए जो नियम और शर्तें रखी थीं उसमें केन्द्रीय जेल के 16 कैदी आ रहे हैं। यही नहीं स्वतंत्रता दिवस पर रिहाई के लिए जिन 16 कैदियों का प्रस्ताव भेजा गया है उसमें 4 कैदियों की जमानत की अपील हाईकोर्ट में लंबित है। लंबित अपील की वजह से इन कैदियों की रिहाई संभव नहीं होगी। हालांकि इन कैदियों ने हाईकोर्ट से अपनी अपील वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे माना जा रहा है कि 15 अगस्त के पहले इन कैदियों की अपील हाईकोर्ट से वापस हो जाएगी।

वर्ष भर में चार बार होती है रिहाई

आगामी महीने में स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन का इंतजार बंदियों को भी रहता है। क्यांेकि ऐसे बंदी जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे होते हैं उनकी सजा पूरी होने, उनके अच्छे आचरण सहित जेल मेनुअल में बताए गए नियमों के आधार पर उनकी रिहाई होती है। 15 अगस्त पर इस बार रिहा किए जाने के लिए 182 बंदियों की सूची शासन द्वारा बनाई गई है। जेल में बंद बंदियों को जेल मेनुअल के हिसाब से मप्र शासन रिहा करता है। पूर्व में साल भर में केवल दो बार ही बंदियों को रिहा किया जाता था। किंतु अब चार बार रिहा होने का अवसर मिलता है। जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी अयंती और 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती शामिल हैं।

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