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रीवा: सरपंच को चार वर्ष की कैद, रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हांथो पकडा था

रीवा। रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के हाथों पकड़े गए पकरा सरपंच को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। सरपंच को चार वर्ष की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सरपंच ने इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिए किसान से रिश्वत की डिमांड किया था। ट्रैप कार्रवाई करीब तीन वर्ष पूर्व वर्ष 2016 में की गई थी।
बताया गया है कि 28 मई 2016 को शिकायतकर्ता मोती कुमार साकेत पिता स्व. रामलाल साकेत निवासी पकरा ने लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराई थी कि सरपंच ने इंदिरा आवास का लाभ दिलाने की एवज में 20 हजार रुपए रिश्वत मांगा है। इसी सिलसिले में लोकायुक्त पुलिस ने सरपंच को घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा था और प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
साढ़े 3 साल बाद भ्रष्टाचारी सरपंच को सजा सुनाई गई है। बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने इंदिरा आवास योजना के लिए आवेदन पत्र भरवाकर अपनी पंचायत के सरपंच दिनेश कुमार प्रजापति के पास फार्म जमा कर दिया था। जब शिकायतकर्ता सरपंच से आवास की स्वीकृति के संबंध में मिला तो उससे सरपंच ने 20 हजार रुपये की मांग किया।
पहले ही सरपंच 15 हजार रुपए ले चुका था और बाकी राशि को किश्तों में देते रहने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि दिनेश कुमार प्रजापति एक हजार रुपए की मांग कर रहा था। ऐसे में परेशान होकर मोती कुमार ने लोकायुक्त से शिकायत की। विभाग द्वारा सत्यापन करने के बाद ट्रेप की कार्रवाई करने के लिए टीम गठित की और 1 जून 2016 को मऊगंज यूनियन बैंक के पास सरपंच को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया था।




