पन्ना

एमपी के पन्ना में प्रेमी ने महिला को पत्थर से कुचलकर उतार दिया था मौत के घाट, न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास

Sanjay Patel
4 Jun 2023 10:14 AM GMT
एमपी के पन्ना में प्रेमी ने महिला को पत्थर से कुचलकर उतार दिया था मौत के घाट, न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास
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MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक प्रेमी ने महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद बृजपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया था। यह प्रकरण पन्ना विशेष न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था।

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक प्रेमी ने महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद बृजपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया था। यह प्रकरण पन्ना विशेष न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। जिसके बड़ा फैसला सुनाया गया है। दो वर्ष पूर्व की गई इस हत्या मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

जंगल में मिला था महिला का शव

पन्ना जिले के किटहा हार जंगल में एक अज्ञात महिला का शव पाया गया था। 1 अप्रैल 2021 को पाए गए इस शव की सूचना पर बृजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद करते हुए पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए जिला अस्पताल पन्ना भिजवाया। इसके बाद आसपास के गांव में शव के पहचान हेतु सूचना भेजी गई। 2 अप्रैल 2021 को नायब तहसीलदार के समक्ष छुटका गोंड़ ने शव की पहचान की। जिसमें उसने बताया कि यह उसकी पत्नी सुनिया बाई है। मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि महिला तकरीबन डेढ़ वर्ष से गांव के ही रामलाल पाल को जानती थी। जिससे वह फोन पर भी बात करती थी।

आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा

जांच में यह सामने आया कि 20 मार्च 2021 को महिला और रामलाल पाल के बीच आपसी विवाद हुआ था। जिसके बाद आरोपी रामलाल ने महिला सुनिया बाई को जंगल में ले जाकर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। यह मामला पन्ना विशेष न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। जिसमें आरपी सोनकर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने आरोपी रामलाल पाल को धारा 302 भादसं सहपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही धारा 201 भादसं के आरोप में एक वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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