पन्ना

MP के चर्चित बस जलने के मामले में चालक व मालिक को 10-10 वर्ष का कारावास

Saroj Tiwari
31 Dec 2021 6:52 AM GMT
10-10 years imprisonment for bus driver and owner in MPs famous bus burning case
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मध्य प्रदेश के पन्ना में हुई दुर्घटना में मामले में बस चालक व मालिक को 10-10 वर्ष का कारावास।

Panna MP News: राष्ट्रीय राजमार्ग 75 अब एनएच 39 में सात वर्ष पूर्व पाण्डव फाल के पास छतरपुर से पन्ना आ रही यात्री बस चालक की लापरवाही से भीषण दुर्घटना का शिकार होकर जल गई थी जिसमें कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उक्त ह्रदय विदारक घटना मामले में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पन्ना श्री आरपी सोनकर द्वारा सुनवाई करते हुए बहुचर्चित बस दुर्घटना कारित करने वाले आरोपीगणों जिसमें बस चालक एवं बस मालिक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना से दंडित किया गया है।

शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह बैस द्वारा करते हुये न्यायालय के समक्ष साक्षियों को बिन्दुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष अभिलिखित कराकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया तथा आरोपीगण के किए गये कृत्य को गंभीरतमश्रेणी का अपराध मानते हुये अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया।

जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त समसुद्दीन मुसलमान पुत्र मोहम्मद कमरूद्दीन मुसलमान आयु 47 वर्ष ड्राइवर ग्राम रहिकवारा, थाना नागौद एवं ज्ञानेन्द्र पाण्डेय पिता संत प्रसाद पाण्डेय उम्र 53 वर्ष बस मालिक निवासी झिंगोदर थाना अमानगंज को 10-10 वर्ष के कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया है।

क्या था मामला

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल व्यास द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फरियादीरामेश्वर अहिरवार पाण्डव फाल के पास छोटी पुलिया छतरपुर-पन्ना पर दिनांक 04.05.2015 के 14.30 बजे ने सूचना दी कि वह सिंहपुर थाना अजयगढ़ का रहने वाला है। दिनांक 04.05.2015 को दिल्ली से सुबह खजुराहों अपने भाईयो व रिेश्तेदारों के साथ मजदूरी करके वापस आया तथा बमीठा से पन्ना जाने के लिए अनूप बस सर्विस क्र. एमपी 19 पी 0533 में सभी लोग बैठकर पन्ना जा रहे थे, बस जैसे ही मडला के आगे पहुंची चालक समसुद्दीन मुसलमान बस को तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चला रहा था जिसे साथ बैठी सवारियों ने धीमी गतिसे बस को चलाने को कहा लेकिन वह नहीं माना और बस को बड़ी तेजी लापरवाहीपूर्वक चला रहा था जहां छोटी पुलिया पाण्डव फाल के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से बस में आग लग गई। बस में सवार तकरीबन 20-21 यात्री बाहर न निकल पाने की वजह से जल गये थे।

घटना के तुरंत बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उपरोक्त सूचना के आधार पर देहाती नालसी क्रमांक 0.15 धारा 279, 337, 304ए, भादवि एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर थाना मडला में मूल अपराध कमांक 06/2015 धारा 279, 337, 304ए, भादवि एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम का पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया।

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