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मध्यप्रदेश सरकार को झटका, नगर निगमों के सीमांकन को लेकर लगा स्टे

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:10 AM GMT
मध्यप्रदेश सरकार को झटका, नगर निगमों के सीमांकन को लेकर लगा स्टे
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इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशभर में नगर पालिकाओं और नगर निगमों के सीमांकन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। इससे मध्यप्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पार्षद दिलीप शर्मा और भारत पारख की याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार द्वारा कलेक्टरों को अधिकृत कर प्रारंभ की गई सीमांकन की प्रक्रिया पर पूरे प्रदेश में रोक लगा दी है। इसके बाद इंदौर में बांक और नैनोद गांव को शामिल करने के साथ प्रदेशभर में सीमांकन प्रक्रिया भी रूक गई है।

इस मामले में सुनवाई की दौरान मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कहा गया था कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं में गांवों को शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई गलती नहीं हुई है। उधर इस मामले में याचिका लगाने वालों का कहना था कि शासन की ओर से नगर निगमों और नगर पालिकाओं सीमा को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो पूरी तरह से गलत है।

इंदौर नगर निगम में बांक और नैनोद को शामिल होने के मामले में यह याचिका लगाई गई थी। इसके पहले इंदौर नगर निगम में शहर के आस-पास के 29 गांवों को शामिल किया गया था। इसके बाद शहर से लगे इन दो गांवों को निगम में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिसके बाद पार्षद दिलीप शर्मा और भारत पारख ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई थी। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख गया था, जिसके बाद बुधवार को इस मामले में प्रदेश में सभी नगर निगम और नगर पालिका सीमांकन लिए अपनाई जा रही पूरी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया।

Aaryan Dwivedi

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