
यासीन मलिक को उम्रकैद की सज़ा: जेल में सड़ेगा आतंकी यासीन मलिक, 10 लाख जुर्माना भी भरेगा

यासीन मलिक को उम्रकैद की सज़ा: जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता और आतंकी यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद का आदेश सुना दिया है। यासीन को NIA कोर्ट पहले ही दोषी बता चुका था, NIA चाहता था कि मलिक को फांसी की सज़ा हो
कोर्ट ने आतंकी यासिन मलिक को दो उम्रकैद, 10 मामलों में 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसका मतलब 4 एयरफोर्स अफसरों का कातिल और कश्मीरी हिन्दुओं के पलायन का जिम्मेदार अब ताउम्र जेल में सड़ेगा और वहीं मरेगा यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के केस दर्ज थे।
यासीन मलिक को किन धाराओं के तहत सज़ा हुई
स्पेशल कोर्ट ने Yasin Malik पर IPC 120 B के तहत 10 साल, 10हजार जुर्माना, 121A के तहत 10 साल की सजा 10 हजार जुर्माना, वहीं 17UAPA के तहत ताउम्र कैद और 10 लाख जुर्माना लगाया गया है। UAPA 13 के तहत 5 साल की सजा, UAPA 15 के तहत 10 साल की सजा, UAPA 18 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, UAPA 20 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, UAPA 38 और 39 के तहत 5 साल की जेल की सज़ा और 5 हजार जुर्माना लगाया गया है।
कड़ी सुरक्षा के बीच लिया फैसला
आतंकी यासीन मलिक ने अपने सभी गुनाह खुद कबूल किए थे, NIA चाहता था की कोर्ट इस आतंकी को मौत की सज़ा सुनाए, सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। वहीं, श्रीनगर के बाजार बंद हो गए थे और वहां भारी फोर्स तैनात थी । सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बैन कर दी गई है, क्योंकि इन इलाको में कई जिहादी ऐसे हैं जिन्हे यासीन को मिली सज़ा का रोष होगा।




