
UNION BUDGET 2020 : Income Tax Slab को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, जानिए कितनी मिली छूट

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने साल 2020-21 के लिए आम बजट संसद में पेश किया. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने समाज के सभी वर्गों को लेकर बड़े ऐलान किए. लेकिन जिस ऐलान का सबसे ज्यादा इंतजार था वह बजट भाषण के करीब 2 घंटे बाद किया गया. वित्त मंत्री ने कहा कि विकास के लिए टैक्स संरचना में कई बदलाव किए गए है. कॉर्पोरेट टैक्स को 15 प्रतिशत लाया गया है. वहीं इनकम टैक्स स्लैब (Income Taz Slab 2020-21) में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं.
पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों को 5 प्रतिशत टैक्स देना होता था. इसे सरकार ने अब हटा दिया है. अब 0 से 5 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं 5 लाख से 7.5 तक की आय वालों को अभी तक 20 प्रतिशत टैक्स देना होता था. अब वह 10 प्रतिशत किया गया है.
इसके अलावा 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय वालों को 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा. जो कि पहले 20 प्रतिशत था. वहीं 10 लाख से 12.5 आय वालों पर 30 प्रतिशत से टैक्स लगता था जो कि अब 20 प्रतिशत कर दिया गया है.
इसके अलावा 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय वालों पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा पहले यह 30 प्रतिशत था. 15 लाख से ज्यादा सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत टैक्स देना ही होगा. यानि उन्हें इस नए टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है.
हालांकि इनकम टैक्स का नया स्लैब वैकल्पिक होगा. नए टैक्स का लाभ लेने के लिए पुराने टैक्स में छूट को छोड़ना होगा. यानी इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी मिलने वाली छूट को छोड़ देंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि 15 लाख तक कमाने वाले अभी छूट का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें अब सालाना 78 हजार की बचत होगी.
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2021 तक बढ़ाई गई. यानि सस्ते घरों पर जो 1.5 लाख की छूट मोदी सरकार द्वारा दी जाती है उसे एक साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.




