PAN-AADHAR LINK कराने का आखिरी दिन आज, नहीं तो देना होगा जुर्माना
PAN-AADHAR LINK कराने का आखिरी दिन आज, नहीं तो देना होगा जुर्माना
PAN-AADHAR LINK: अगर आपने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से अभी तक नहीं जोड़ा है तो आपके पास अब केवल एक दिन का वक़्त बचा है. 31 मार्च 2021 तक आपके पास मौका है। 1 अप्रैल दस्तक दे उससे पहले आप इस काम को निपटा लें। वरना पैन कार्ड से जुड़े काम में परेशानी हो सकती है।
पैन को आधार से जोडऩे की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021
दरअसल, पैन को आधार से जोडऩे की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा।
यही नहीं, 31 मार्च के बाद पैन और आधार से लिंक करने पर जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपए देने होंगे। सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में विा विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन डाला गया, जिसके तहत आधार के साथ अपने पैन को जोडऩे में देरी करने पर 1,000 रुपए तक लेट फीस भरनी पड़ेगी।
नहीं मिलेगी और मोहलत
वहीं, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी कई बार पैन कार्ड होल्डर्स से आधार लिंकिंग की अपील कर चुका है। सीबीडीटी की ओर से कहा गया है कि अब पैन-आधार (PAN-AADHAR CARD LINK) जोडऩे के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ेगी।