राष्ट्रीय

पुराने वाहनों को लेकर आज से लागू हुआ ये नियम, जल्दी से पढ़ ले नहीं होगा सिर्फ पछतावा

पुराने वाहनों को लेकर आज से लागू हुआ ये नियम, जल्दी से पढ़ ले नहीं होगा सिर्फ पछतावा
x
पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस एवं जुर्माना राशि सरकार ने बढ़ाई

नई दिल्ली। पुराने वाहनों को सड़क पर दौड़ाना एक अप्रैल से महंगा होने जा रहा है। खबरों के तहत सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना 8 गुना तक बढ़ाया गया है। नए नियम के दायरे में टू-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स दोनों आएंगे। ऐसे में वाहन मालिकों को अब फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में उन्हें पहले से काफी ज्यादा भुगतान करना होगा।

मंहगाई की यह है वजह

दरअसल देश में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ रहा है। इसे देखते हुए भारत सरकार देश में जानलेवा स्तर तक जाते प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है और इसके लिए 1 अप्रैल को नया नियम लागू किया जाने वाला है।

इस तरह से अब देनी होगी फीस

खबरो के तहत 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में पहले 600 रुपये लगते थे और अब इस काम में 5,000 रुपये लगेंगे. इसी तर्ज पर पुरानी बाइक के लिए पहले 300 रुपये शुल्क लगता था जिसे अब बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया गया है। ट्रक-बस की बात करें तो 15 साल पुराने वाहन पहने 1,500 रुपये में रिन्यू कर दिए जाते थे, वहीं अब इस काम में 12,500 रुपये शुल्क लगेगा. छोटे पैसेंजर वाहनों को रिन्यू कराने में पहले 1,300 रुपये लगते थे, लेकिन अब इन्हें रिन्यू कराने में 10 हजार रुपये शुल्क लगेगा.

प्लेट पर दर्ज होगा डाटा

नए नियम में सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिस पर फिटनेस की एक्सपायरी डेट साफ लिखी होगी। यहां नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखा होगा कि वाहन कब तक फिट रहेगा, तारीख-महीना-साल इस फॉर्मेट को अंकित किया जाएगा।

लाखों में पुराने वाहनों की संख्या

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अभी 1 महीने तक जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद नए नियम लागू हो किए जाएगें। जिसके तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने निजी वाहनों को हटाए जा सकते है। आकड़ें बताते है कि देश में 20 साल से पुराने 51 लाख लाइट मोटर वाहन और 15 साल से पुराने 34 लाख वाहन चलाए जा रहे हैं। जिनके लिए अब समस्या होगी।

नया नियम लागू हो जाने के बाद बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले पुराने वाहन अगर सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें तत्काल स्क्रैप होने के लिए भेज दिया जाएगा।

Next Story