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मां के हत्यारे कपूत को न्यायालय ने सुनाई सजा-ए-मौत, हत्या के बाद नमक-मिर्च लगाकर खा रहा था मां का कलेजा व शरीर के अंग

मां के हत्यारे कपूत को न्यायालय ने सुनाई सजा-ए-मौत, हत्या के बाद नमक-मिर्च लगाकर खा रहा था मां का कलेजा व शरीर के अंग
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कोल्हापुर। जन्म के बाद जिस कलेजा से लगाकर मां ने पुत्र को रखा वह कपूत पुत्र उसी मां की निर्ममता से हत्या करके उसका कलेजा सहित शरीर के अन्य हिस्से को नमक-मिर्ची लगाकर खा गया था। यह घटना वर्ष 2017 की है। लगभग तीन वर्ष बाद ऐसे कू्रर व्यक्ति को महाराष्ट्र के कोल्हापुर की स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को सजा सुनाते हुए जिला अदालत के विद्रवान जज महेश जाधव ने कहा कि ऐसा जघन्य मामला आज तक नहीं देखने को मिला है। इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 

कोल्हापुर (Kolhapur Murder Case) : जन्म के बाद जिस कलेजा से लगाकर मां ने पुत्र को रखा वह कपूत पुत्र उसी मां की निर्ममता से हत्या करके उसका कलेजा सहित शरीर के अन्य हिस्से को नमक-मिर्ची लगाकर खा गया था। यह घटना वर्ष 2017 की है। लगभग तीन वर्ष बाद ऐसे कू्रर व्यक्ति को महाराष्ट्र के कोल्हापुर की स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को सजा सुनाते हुए जिला अदालत के विद्रवान जज महेश जाधव ने कहा कि ऐसा जघन्य मामला आज तक नहीं देखने को मिला है। इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

जेल में बंद था आरोपी

35 वर्ष का सुनील कुचिकोरवी वारदात के बाद से ही जेल में बंद था। जिस पर स्थानिय आदलत ने सजा मुकर्रर की है, हालांकि उसके पास अभी सजा के खिलाफ अपील करने के कई विकल्प मौजूद हैं।

आरोपी ने कबूला था जुर्म

कोल्हापुर (kolhapur murder news) के मक्कडवाला वसाहट इलाके में यह वारदात 28 अगस्त, 2017 को हुई थी। चार्जशीट के मुताबिक, सुनील ने अपनी 62 साल की मां की चाकू गोदकर हत्या की थी। बुजुर्ग महिला का शव अलग-अलग हिस्सों में कटा हुआ मिला था। उसमें नमक-मिर्च लगी होने के साथ ही सुनील के मुंह में खून लगा हुआ पाया गया था। पूछताछ में उसने मां के अंग को खाने की बात कबूली थी।

शराब के लिये किया था हत्या

जांच में पाया गया था कि सुनील शराब का आदी था और वारदात वाले दिन वह अपनी मां से शराब खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे न देने पर वह मां का कत्ल कर दिया। इसके बाद आरोपी ने मां का शरीर चीर दिया और दिल, गुर्दे, आंत और अन्य अंगों को निकाला लिया था।
इस मामले में 12 लोगों की गवाही हुई, जिसमें आरोपी के रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल हैं।

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत

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