
आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा: IIT इंजीनियर मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर किया था जानलेवा हमला, PAC जवानों को बनाया था निशाना

आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा
Ahmed Murtaza Abbasi Death Penalty: गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर जानलेवा हमला करने वाले आतंकी अहमद मुर्तजा अब्बासी को सजा सुना दी गई है. सोमवार को ATS, NIA की स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है.
अहमद मुर्तजा अब्बासी UPA, देश के खिलाफ जंग छेड़ने, PAC के जवानों पर जानलेवा हमले में दोषी पाया गया था, उसके खिलाफ चल रहे मामले में 9 माह में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई है.
गोरखनाथ थाने में 4 अप्रैल 2022 को अहमद मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, फिर इस मामले में ATS ने जांच कर चार्जशीट प्रस्तुत की थी.
गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया. इस मामले की जांच करते हुए एनआईए को पता चला कि गोरखनाथ मंदिर का हमलावर नेपाल भी गया था और पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे.
गोरखनाथ पीठ में लहराया था हथियार
बता दें कि गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास ने हथियार लहराया था. इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया था. आरोपी ने पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था. इतना ही नहीं उसने मंदिर के पास मौजूद लोगों को हथियार से डराने की कोशिश भी की थी. अहमद मुर्तजा ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के जवानों पर हमला किया था. हालांकि केमिकल इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी को कुछ देर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.
धारा 121 के तहत सुनाई मौत की सजा
वहीं सजा के एलान के बाद एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई थी. आरोपी को पुलिस कर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई.
उर्दू भाषा में लिखी किताब मिली थी
मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब बरामद हुई थी. सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार, विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर धारा 16/18/20/ 40 के तहत केस दर्ज किया गया. विवेचना ATS को सौंपी गई थी. ATS ने 25 अप्रैल 2022 को आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया था. कोर्ट ने उसे ATS की रिमांड में भेज दिया था.
UAPA के तहत मुर्तजा आंतकी घोषित
मामले की जांच कर रही UP ATS ने मुर्तजा को UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया था. इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है.
रसूखदार परिवार का बेटा है मुर्तजा
कौन है अहमद मुर्तजा अब्बासी (Who is Ahmed Murtaza Abbasi) : मुर्तजा गोरखपुर के एक रसूखदार परिवार का इकलौता बेटा है. मुर्तजा की फैमिली सिविल लाइन्स में रहती है. मुर्तजा ने भी किसी मामूली संस्थान से नहीं, बल्कि IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की है. यहां के स्टूडेंट्स बेहद शॉर्प और होनहार माने जाते हैं.
उसके पिता कई बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के लीगल एडवाइजर हैं. चाचा डॉ. केए अब्बासी शहर के एक फेमस डॉक्टर हैं. वह सिविल लाइन पार्क रोड स्थित अब्बासी नर्सिंग होम चलाते हैं. इतना ही नहीं, दादा गोरखपुर के जिला जज भी रह चुके हैं. उसके भाई का नाम शहर के नामी चार्टेड अकाउंटेंट्स में से एक रहा है.
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




