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Ration Card New Rules: अपात्र हैं तो राशन कार्ड करें सरेंडर, अन्यथा कार्यवाही के मूड में है सरकार

Ration Card New Rules
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Ration Card: अगर आपके पास भी मुफ्त राशन पाने की पात्रता वाला राशन कार्ड है तो हर हाल में इसे सरेंडर कर दें।

Ration Card New Rules: अगर आपके पास भी मुफ्त राशन पाने की पात्रता वाला राशन कार्ड है तो हर हाल में इसे सरेंडर कर दें। राशन कार्ड सरेंडर सिर्फ उन लोगों को करना है जो मुफ्त में मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में वह अपात्र है। अपात्रता की स्थिति में लाभ लेना नियम का उल्लंघन है। ऐसे में सरकार द्वारा लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि वह अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। अन्यथा वसूली के साथ ही कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

क्या है नियम

राशन कार्ड पाने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को है जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। यदि किसी परिवार के पास मोटर कार, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या फिर कृषि योग्य 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र है। ऐसे लोगों से सरकार द्वारा अपील की गई है की वह अपने राशन कार्ड सेरेंडर कर दे। यह अपील उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।

पात्रों को नहीं मिल पा रहा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि अपात्रों की भीड़ होने की वजह से पात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा अपील की गई है कि सभी अपात्र लोग अपने नाम स्वयं ही अलग करवा ले। इससे देश और देश के गरीब पात्र लोगों का हित होगा।

सरकार करेगी कार्यवाही

पात्र और अपात्र के चक्कर में सरकार ने निर्णय लेते हुए कहां है कि राशन कार्ड आपात लोक सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकार अवश्य ही पता लगा कर कार्यवाही करेगी। जिसकी जवाबदेही स्वयं उपभोक्ता की होगी। कार्यवाही के संबंध में बताया गया है कि अपात्र लोगों ने जब से राशन का लाभ लिया है राशन के मूल्य की वसूली की जाएगी।

लोगों को बताया गया है कि अगर आप अपात्र की श्रेणी में आते हैं तो अपना राशन कार्ड तहसील और एसडीएम कार्यालय में आवेदन देकर सरेंडर करवा सकते हैं। इसके लिए पंचायतों में तैनात सचिव रोजगार सहायक के पास भी आवेदन दिया जा सकता है।

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

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