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Student School Fees: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! निजी स्कूलों को लौटानी होगी बच्चो की 15% फीस, फटाफट जाने A TO Z...पूरा मामला

Student School Fees
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Allahabad High Court Student School Fees: कोरोना के समय स्कूल संचालकों ने छात्रों के परिजनों पर दबाव बनाकर जबरन फीस की वसूली की थी।

High Court Ka Aadesh Niji School Ko Lautani Hogi Baccho Ki Fees: कोरोना के समय स्कूल संचालकों ने छात्रों के परिजनों पर दबाव बनाकर जबरन फीस की वसूली की थी। ऐसे में कई अभिभावक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अपने फेसले में हाईकोर्ट का कहना है कि ली गई फीस का 15% स्कूल संचालक अभिभावकों को लौटाएं। इसके लिए 2 महीने का समय भी दिया गया है।

याचिका में क्या कहा अभिभावकों ने Allahabad High Court Ka Bada Faisla Corona Kal Me Li Gayi Baccho Ki Fees Niji School Ko karna Hoga Wapas

कोरोना के समय स्कूलों द्वारा फीस लेने के मामले को छात्रों के परिजनों द्वारा हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका लगाई गई थी। जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोरोना के समय प्राइवेट स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा एक रूपया लेना भी मुनाफाखोरी है।

इसके लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्थान के मामले का हवाला भी दिया गया। जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जोधपूर बनाम स्टेट आफ राजस्थान के मामले पर कहा गया था की प्राइवेट स्कूल बिना सेवा के फीस की मांग नहीं कर सकते। अन्यथा यह शिक्षा का व्यवसाईकरण है। इसे शिक्षा संस्थान की मुनाफाखोरी बताया गया है।

क्या आया निर्णय 15% Fees Niji School Ko Karna Hoga Wapas

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोरोना काल में ली गई फीस का 15 प्रतिशत लौटाया जायेगा। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और जे जे मनीर ने दिया।

कहा गया कि वर्ष 2020-21 में ली गई फीस का 15 प्रतिशत फीस अगले सत्र की फीस में एडजेस्ट किया जाय। जिन छात्रों ने विद्यायल छोड दिया है अन्यत्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी फीस लौटाई जाय। इस मामले का निर्णय 16 जनवरी 2023 को आया है तो वहीं याचिका में सुनवाई 6 जनवरी 2023 को हुई थी।

वहीं न्यायालय ने कहा है कि निजी विद्यालय को फीस लौटाने के लिए दो महीने का समय भी दिया गया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद छात्रों के परिजन काफी राहत महशूस कर रहे हैं।

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