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राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी, कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी सैलरी, यहां पर जानें नियम व शर्तें

Sanjay Patel
29 April 2023 10:14 AM GMT
राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी, कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी सैलरी, यहां पर जानें नियम व शर्तें
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लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। जिससे उन्हें बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिल सकेगा।

लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। जिससे उन्हें बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिल सकेगा। इसके तहत अब ओवर टाइम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। सरकार के श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे।

ऐसे मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री राजकुमार आनंद के मुताबिक किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग और अनुभव पत्र देना अनिवार्य रहेगा। दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक एक दिन में आठ घंटे से ज्यादा काम करने अथवा एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने को ओवर टाइम माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हर घंटे के हिसाब से दोगुना भुगतान मिल सकता है। एक सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कर्मचारी काम नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही लगातार सात दिन ओवर टाइम ही कर सकता है।

यह रहेंगे नियम

किसी भी कंपनी, फैक्ट्री अथवा अन्य कार्यस्थल पर कोई भी दुर्घटना होने पर नियोक्ता को 12 घंटे के अंदर घटना की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी। जिसके लिए वह टेलीफोन, मैसेज और ई-मेल के माध्यम से श्रम विभाग के इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कर्मचारी की मृत्यु की घटना पर नियोक्ता को इसकी जानकारी देते हुए श्रम विभाग, जिलाधिकारी या उपखंड मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन इंचार्ज और प्रवासी कर्मचारी होने पर उसके राज्य के संबंधित विभाग को नोटिस भेजकर जानकारी देनी होगी। खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर समय-समय पर फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे और नियोक्ताओं को इस दिशा में उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देंगे। जिसका पालन न करने पर नियोक्ता के खिलाफ श्रम विभाग ठोस करम उठाएगा। कर्मचारी यदि खतरनाक केमिकल और सामग्री से संबंधित फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनकी हर साल मेडिकल जांच कराई जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री संचालक की होगी कि वह मेडिकल इंस्पेक्टर द्वारा प्रस्तावित जांच कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है। कार्यरत सभी कर्मचारियों का रिकार्ड दर्ज होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप जरूर मिलनी चाहिए।

नियोक्ता करेंगे महिलाओं के यातायात की व्यवस्था

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसमें कहा गया है कि महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगे। जिसके लिए महिलाओं की सहमति होना बेहद आवश्यक है। वहीं नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए घर से दफ्तर तक यातायात की व्यवस्था नियोक्ताओं को करनी होगी। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 का पालन करते हुए उचित इंतजाम करने होंगे। वहीं कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए शौचालय, पीने के पानी और उनके आवागमन के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियोक्ताओं को अलग नंबर जारी करना होगा जिसे कार्यस्थल के साथ ही वाहन पर लिखा होना चाहिए। जिससे महिला कर्मचारी इसका इस्तेमाल कर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में मदद मांग सकें।

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