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1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
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1 July Single Use Plastic Ban News: पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है।

1 July Single Use Plastic Ban News: पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरी बैग पर पहले ही प्रतिबंध लगाया गया है। एक बार फिर सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सरकार द्वारा लगाया गया प्लास्टिक पर प्रतिबंध ऐसी चीजों पर लागू होगा जो कम इस्तेमाल होते हैं या एक बार इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि इनसे कचरा ज्यादा फैलता है। जिसमें प्लास्टिक के कप गिलास कटोरी इत्यादि शामिल है।

क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक

सिंगल यूज प्लास्टिक जिस पर 1 जुलाई से सरकार ने बैन लगा दीया है। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसी वस्तुओं को कहा गया है जो प्लास्टिक से बनी होती हैं और एक बार से ज्यादा उनका उपयोग नहीं होता। ऐसी प्लास्टिक की वस्तुएं कचरा ज्यादा फैलाते हैं। जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

इन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध

जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया गया है कि प्लास्टिक की वह डंडी जिसका उपयोग लॉलीपॉप में किया जाता है उसे भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही प्लास्टिक के कप, गिलास, चम्मच, कांटे, चाकू, इयरबड तथा प्लास्टिक क्या पीवीसी से बने 100 माइक्रोन वाले बैनर पर प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रतिबंध की सूची में पतली पन्नी जिसका उपयोग मिठाई के डब्बे में, सिगरेट के पैकेट में, इनविटेशन कार्ड में किया जाता है इसे भी प्रतिबंधित किया गया है। वही बताया गया है कि 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण एवं विक्रय पर रोक लगाई गई है।

बनेंगे कंट्रोल रूम

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय पर लगे इन प्रतिबंधों पर सख्ती से अमल करने एवं प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। स्पेशल इंफोर्समेंट टीमें गठित की जाएंगी। जो प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार को रिपोर्टिंग करेगी। बॉर्डर पर चेकप्वाइंट बनाए जाएंगे। जिससे एक राज्य से दूसरे राज्यों तक इन सामानों न ले जाया जा सके।

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