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Big Change in RTE Rules: RTE नियमों में बड़ा बदलावअब केवल पीपी-3 और कक्षा 1 में निशुल्क प्रवेश मिलेगा

Rte Rules change
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Rte Rules change

शैक्षिक सत्र 2025-26 से आरटीई के तहत अब सिर्फ पीपी-3 और कक्षा 1 में ही मिलेगा निशुल्क प्रवेश, अन्य कक्षाओं में नहीं होगा पुनर्भरण।

RTE नियमों में बड़ा बदलाव: अब केवल PP-3 और कक्षा 1 में मिलेगा मुफ्त प्रवेश

राजस्थान सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 से एक बड़ा बदलाव करते हुए प्रवेश को केवल दो कक्षाओं – पीपी-3 (UKG) और कक्षा 1 तक सीमित कर दिया है। इसका सीधा प्रभाव राज्य के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर पड़ेगा।

क्या कर रहे हैं स्कूल – केवल पीपी-3 और कक्षा 1 में ही RTE लागू होगा (Rte mein kaun kaun si class mein admission milega 2025 mein, pp3 mein Rte ke tahat admission kaise kare)

सरकार के नए आदेश के अनुसार, अब स्कूल सिर्फ पीपी-3 और कक्षा 1 में ही आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला देंगे। इससे पहले नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी जैसी कक्षाएं भी इस कानून के अंतर्गत आती थीं।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को भेजे निर्देश (pre primary mein admission par rte ka labh kyu nahi milega, education department ne kya naya order diya hai rte par)

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित सभी निजी शिक्षण संस्थानों को RTE के बदले नियमों से अवगत कराएं।

पूर्व-प्राथमिक स्तर की अन्य कक्षाओं में अब नहीं मिलेगा पुनर्भरण (Rte ke tahat reimbursement kis class mein band ho gaya hai)

RTE के तहत सरकार पहले स्कूलों को फीस का पुनर्भरण देती थी, लेकिन अब एलकेजी (PP-1) और यूकेजी (PP-2) जैसी कक्षाओं में यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसका उद्देश्य बजट का पुनर्नियोजन माना जा रहा है।

नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई (Rte ke naye rules mein school kya kar rahe hain)

यदि कोई निजी स्कूल RTE दाखिला देने से मना करता है या फीस की मांग करता है, तो उसके खिलाफ राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आरटीई सीटों की संख्या में संभावित गिरावट

चूंकि अब RTE लाभ केवल दो कक्षाओं तक सीमित कर दिया गया है, ऐसे में स्कूलों में आरटीई के तहत कुल सीटों की संख्या घट सकती है। इससे वंचित बच्चों को प्राइवेट शिक्षा से दूर होना पड़ सकता है।

क्या कर रहे हैं पेरेंट्स – भ्रम और चिंता में फंसे अभिभावक

बहुत से पेरेंट्स ने पहले ही RTE के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन अब वे नई गाइडलाइन से असमंजस में हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनके बच्चों को किस क्लास में दाखिला मिलेगा।

निजी स्कूलों की प्रतिक्रिया – लाभ या नुकसान? (private school mein rte se class 1 ka admission kaise karein, pp1 aur pp2 mein rte ka benefit ab kyu nahi milega)

कुछ निजी स्कूल इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे उनकी फीस संरचना स्पष्ट होगी। लेकिन कुछ स्कूल शिक्षा के अधिकार को सीमित करने को लेकर चिंतित भी हैं।

शिक्षा विभाग का उद्देश्य – बजट प्रबंधन और लक्ष्य आधारित योजना (class 1 mein free admission kaise milega, Rte ke naye rule kya hain 2025 ke liye))

विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार ने यह कदम बजट के संतुलन और फोकस्ड एडुकेशन के तहत उठाया है। इसका उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंचना है जो सही उम्र में स्कूल में प्रवेश लेते हैं।

निष्कर्ष – अधिकारों और प्रबंधन के बीच संतुलन की जरूरत

सरकार का यह फैसला भले ही नीति स्तर पर जरूरी हो, लेकिन इसका प्रभाव जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके लिए समय रहते स्पष्ट गाइडलाइन और सार्वजनिक जागरूकता की जरूरत है।

FAQs

Q1. RTE के तहत अब किन कक्षाओं में ही दाखिला मिलेगा?

अब सिर्फ PP-3 (UKG) और कक्षा 1 में ही RTE के तहत फ्री एडमिशन मिलेगा।

Q2. क्या एलकेजी और यूकेजी-2 में अब RTE लागू नहीं होगा?

नहीं, PP-1 और PP-2 (पूर्व-प्राथमिक) कक्षाओं में अब RTE लाभ नहीं मिलेगा।

Q3. क्या पहले की तरह फीस रिफंड स्कूल को मिलेगा?

नहीं, अब केवल दो ही कक्षाओं में पुनर्भरण मिलेगा, बाकी में नहीं।

Q4. अगर स्कूल मना करे तो क्या करें?

जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करें। स्कूल पर सख्त कार्रवाई होगी।

Q5. RTE में प्रवेश के लिए क्या नया आवेदन करना होगा?

हां, केवल निर्धारित कक्षाओं के लिए ही आवेदन मान्य होंगे।

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