
Railway News: रेलवे ने दुर्घटना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाई, हादसे में मृतक और घायलों को अब मिलेगी इतनी रकम

रेल दुर्घटना में मिलने वाली मुआवजा राशि को रेलवे बोर्ड ने 10 गुना बढ़ा दिया है। अब यदि ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है अथवा वह घायल हो जाता है तो रेलवे अब 10 गुना अधिक राशि प्रदान करेगा। रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी करके मुआवजा राशि बढ़ाने की जानकारी दी थी। अब इसे लागू कर दिया गया है।
मृतक के परिजनों को 5 लाख, घायलों को मिलेंगे ढाई लाख
अब अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिजन को 50 हजार रुपए की जगह 5 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं गंभीर घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए की जगह ढाई लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही मामूली चोट लगने पर 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। रेलवे ने कहा कि यदि किसी ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती अथवा अन्य किसी भी तरह का हिंसक हमला होता है तो उनके पीड़ितों को भी मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
घायलों के अस्पताल का खर्च उठाएगी सरकार
रेलवे बोर्ड ने 18 सितम्बर को एक सर्कुलर जारी करके मुआवजा राशि बढ़ाने की जानकारी दी थी। जिसे अब लागू कर दिया गया है। यह नियम 18 सितम्बर से लागू कर दिये गये हैं। रेलवे का कहना है कि यदि कोई घायल अस्पताल में 30 दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल सरकार देगी। मरीज कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है, उस आधार पर प्रतिदिन 3 हजार, 15सौ और 750 रुपए का खर्च मिलेगा। यह पैसा भर्ती होने के दस दिन का समय पूरा होने पर अथवा डिस्चार्ज होने के बाद दिए जाएंगे। आतंकी हमला, डकैती अथवा अन्य किसी तरह की हिंसक घटना पर प्रतिदिन के हिसाब से 15सौ या 750 रुपए दिए जाएंगे।
रेलवे की गलती से दुर्घटना होने पर मिलेगी सहायता राशि
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक रेलवे की गलती की वजह से अगर किसी का रेलवे गेट पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वह भी मुआवजा पाने के लिए मान्य होगा। हालांकि रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से किसी की मौत होती है तो सहायता राशि नहीं दी जाएगी। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर लागू कर दिया गया है। इसके पूर्व 2012-13 में इस राशि में संशोधन किया गया था।




