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PM Awas Yojana Allotment New Rules 2022: 1 नवम्बर से पीएम आवास योजना का नया नियम लागू, आवंटन के नियम बदलें, अब इन्हे नहीं मिलगा घर, फटाफट जाने

PM Awas Yojana Allotment New Rules 2022: 1 नवम्बर से पीएम आवास योजना का नया नियम लागू, आवंटन के नियम बदलें, अब इन्हे नहीं मिलगा घर, फटाफट जाने
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PM Awas Yojana Allotment Rules: प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) के तहत आवंटित किए गए घरों तथा आवंटित होने वाले घरों के हितग्राहियों के लिए एक जरूरी सूचना है.

PM Awas Yojana Allotment New Rules: प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) के तहत आवंटित किए गए घरों तथा आवंटित होने वाले घरों के हितग्राहियों के लिए एक जरूरी सूचना है। क्योंकि आवास योजना के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। नियमों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं पाता तो वही आवंटन रद्द हो जाएगा।

सरकार का उद्देश्य Pradhan Mantri Awas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना देने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और कमजोर तबके के लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। यह व्यवस्था शहरी और ग्रामीण दोनों ही स्थानों पर लागू हो रहा है। कहने का मतलब यह कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

क्या है नियम Pradhan Mantri Awas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के निवासियों के लिए निश्चित किया गया है कि आवास लेने के पश्चात कम से कम 5 वर्ष तक वहां निवास करना होगा। इसके बाद ही मकान की लीज बहाल की जाएगी।

क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना लेने वाले हितग्राही की मृत्यु के पश्चात उस आवास की लिस्ट उसके परिवार जनों को दी जाएगी। आवास योजना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं करने का बनाया गया है।

नहीं होंगी फ्री होल्ड
PM Housing Scheme

PM Housing Scheme प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किए गए मकान 5 वर्ष बाद भी फ्री होल्ड नहीं होंगे। 5 वर्ष बाद भी उस परिवार को वहां निवास करना होगा। गरीब परिवार जो किराए के मकान पर रहते थे अब उन्हें किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा उनका अपना खुद का मकान होगा।

PM Awas Yojana में कानपुर देश का पहला विकास प्राधिकरण है जो लोगों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज के तहत घर में रहने का अधिकार दे रहा है। साथ में बताया गया है कि अगर आप इस आवास में रहते हैं तो एग्रीमेंट लीज डीड में तब्दील हो जाएगा। अगर नहीं रहते हैं तो विकास प्राधिकरण अनुबंध समाप्त कर जमा हुई राशि भी वापस नहीं करेगा।

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