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अब मुस्लिम लड़कियां 16 साल की उम्र में कर सकेंगी निकाह, पंजाब हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Muslim girls
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हाईकोर्ट ने एक 16 साल की मुस्लिम लड़की के निकाह को मंजूरी देते हुए सुरक्षा भी मुहैया कराई है

निकाह के योग्य लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। यह फैसला हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने सुनाते हुए एक 16 वर्ष की मुस्लिम लड़की को शादी करने की न सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि उसे सुरक्षा भी मुहैया कराया है। कोर्ट ने इस्लामिक कानून का हवाला देते हुए यह आदेश दिया है।

लड़की ने कोर्ट में लगाई थी अर्जी

मीडिया खबरों के तहत मुस्लिम लड़की ने परिजनों के खिलाफ जाकर निकाह किया है। जिसके बाद उसने अपनी और पति की, परिजनों से सुरक्षा की गुहार हाईकोर्ट में न सिर्फ गुहार लगाई थी बल्कि उन्हे साथ में रहने की इजाजत भी मांगी थी। जिसे मंजूरी देते हुए हाईकोर्ट ने पठानकोट पुलिस को निकाह करने वाली लड़की और उसके पति को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है।

इस्लामिक रीति से की है शादी

दरअसल, 16 साल की एक लड़की और 21 साल के लड़के के बीच दोस्ती होने के बाद वे एक-दूसरे से प्यार करने लगे। लड़की ने अपने परिजनों के खिलाफ जाकर प्रेमी से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार 8 जून 2022 को निकाह कर लिया। दोनों ने परिजनों से जान का खतरा जताया है। जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की थी।

इस तरह से कोर्ट ने दिया उन्हे न्याय

लड़की के आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मुस्लिमों का निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन होता है। जिसके तहत कोई भी युवक और युवती यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेता या लेती है तो वे शादी योग्य माने जाते है। इसमें पैरेंट्स दखल नहीं दे सकता है।

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