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अब आधार कार्ड में नहीं होगा ये नाम, UIDAI ने नियमों में बदलाव किया

अब आधार कार्ड में नहीं होगा ये नाम, UIDAI ने नियमों में बदलाव किया
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अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहें हैं या उसे किसी भी काम के लिए अपडेट करवा रहें हैं तो उसमें आपके पति या पिता लिखकर नहीं आएगा.

UIDAI ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) में बड़ा बदलाव किया है. अगर आप नया आधार कार्ड बनवाने जा रहें हैं, या उसे किसी भी तरह से अपडेट करवा रहें तो आधार कार्ड में आपके पिता या पति लिखकर नहीं आएगा. UIDAI ने इस सम्बन्ध में जानकारी सार्वजनिक की है.

UIDAI ने आधार कार्ड से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किए हैं. इसके तहत अब आधार कार्ड किसी रिश्ते की पहचान नहीं बता पाएगा. आधार कार्ड से पिता या पति का सम्बोधन हटा दिया गया है. उसकी जगह 'केयर ऑफ' प्रिंट होगा.

आधार कार्ड (Aadhaar Card) अब सिर्फ धारक की विशिष्ट पहचान (unique identity) बन गया है, न की रिश्ते का. इसके पहले आधार कार्ड में धारक के पति या पिता का नाम अंकित होता था. जिसे UIDAI ने नए नियम के तहत हटा दिया है. अब धारक के पिता या पति के स्थान पर 'Care/Of' लिखकर प्रिंट आने लगा है.

अनाथों के लिए सहूलियत

पिता या पति का नाम आने से अनाथों को आधार कार्ड बनवाने में काफी परेशानी होती थी. इस वजह से UIDAI ने ये ख़ास बदलाव आधार कार्ड के नियम में किया है. अब अनाथ लोग भी आसानी से आधार कार्ड बनवा सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

इस बारे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आया था. उस फैसले में लोगों की निजता की बात की गई है और उस आधार पर ही अब आधार कार्ड में रिश्तों की जानकारी नहीं दी जा रही है. हालांकि यह बदलाव किस साल के किस महीने से किया गया, इसकी जानकारी यूआइडीएआइ की तरफ से नहीं दी गई.

आधार व्यक्ति विशेष की पहचान

आधार कार्ड में 12 अंकों के यूनिक नंबर दिए जाते हैं और वहीं उसकी विशिष्टता है जो उसके फिंगर प्रिंट और आंख से जुड़ा है. अगर कोई आधार कार्ड बनाने के बाद अपना नाम बदल लेता है तो भी यूनिक नंबर से उसकी पहचान हो जाएगी. यह पूरी तरह से व्यक्ति विशेष का पहचान पत्र है.

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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