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New Rule For Private Employees: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ 4 दिन करना होगा काम

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New Rule For Private Employees: केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 4 दिन का वार्किग डे हो सकता है.

New Rule For Private Employees: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की छुट्रटी को लेकर बल्ले-बल्ले हो सकती है। खबरों के तहत केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 5 दिन के वार्किग के स्थान पर 4 दिन वार्किग के लिए नियत किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी को 3 दिन का वीकली ऑफ मिलेगा।

काम का बढाया जाएगा समय

जानकरी के अनुसार जो नए नियम लाए जा रहे है उसके तहत प्राईवेट सेक्टर के कर्मचारियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानि कि काम के घंटे 8 के बजाए नए नियम लागू होने पर 12 घंटे काम करने होगे।

इन बातों का रखा जा रहा ध्यान

जानकारी के अनुसार नए लेबर कोड में पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन से लेकर कार्यस्थल का माहौल, लेबर वेलफेयर, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। न्यू वेज कोड जैसे ही सभी संस्थान अमल में लाएंगे तो कर्मचारियों के काम करने के तरीकों में बहुत बदलाव आएंगे।

केन्द्र सरकार ने न्यू लेबर कोड जारी करने के बाद राज्य सरकारों को अमल में लाने के लिए कहा है। अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि वह अपने यहां कौन-कौन से बिंदुओं को लागू करती है और किस तरह का संशोधन करती हैं।

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